Income Tax : ये 10 तरह की कमाई पर नहीं लगता एक रुपए भी टैक्स, ITR भरने वालों के लिए जरूरी
Income Tax :टैक्स बचाने के लिए निवेश करना आवश्यक है क्योंकि आय बढ़ने पर इनकम टैक्स देनदारी बढ़ती है। लेकिन कुछ आय के स्रोतों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। हम इन स्रोतों को समझकर और उनका उपयोग करके अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं—

The Chopal, Income Tax : टैक्स बचाने के लिए निवेश करना आवश्यक है क्योंकि आय बढ़ने पर इनकम टैक्स देनदारी बढ़ती है। लेकिन कुछ आय के स्रोतों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। हम इन स्रोतों को समझकर और उनका उपयोग करके टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। ये स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
कृषि से आय-
सरकार कृषि आय पर कर नहीं वसूलती है। इनकम टैक्स की धारा 1961 कृषि आय पर कर छूट देता है। कृषि आय से टैक्स छूट मिलती है। कृषि से होने वाली आय को रिटर्न में दिखाकर करदाता टैक्स छूट पा सकता है।
सीनियर नागरिक सुरक्षा स्कीम—
यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SSSS) में निवेश कर चुके हैं, तो आपके मूल निवेश पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके ब्याज से आय पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। याद रखें कि आपको इसका उल्लेख आयकर रिटर्न में भी करना होगा।
लंबे समय तक चलने वाले नगरीय खेल
इक्विटी या म्युचुअल फंड में निवेश करने पर लांग टर्म कैपिटल गेन पर कर छूट मिलती है। यदि एक साल से अधिक समयावधि में शेयर या म्युचुअल फंड (mutual fund) बेचने से कैपिटल गेन होता है, तो उस पर इनकम टैक् स छूट मिलती है, जैसा कि इनकम टैक् स की धारा 10(36) कहती है। डेट म्युचुअल फंड, हालांकि, इससे होने वाली आय पर कर देना होगा।
विदेशी सेवाओं के लिए भत्ता: अगर आपकी नियुक्ति देश से बाहर है और आपको कोई भत्ता मिलता है, तो इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी जो विदेश में काम कर रहे हैं और उसकी एवज में वेतन मिल रहा है, इनकम टैक् स की धारा 10(7) के अनुसार टैक्स फ्री होंगे।
ग्रेजुएट से लाभ
ग्रेच्युटी के रूप में वेतनभोगी कर्मचारियों का एक हिस्सा काटा जाता है। कम्पनी एक निश्चित अवधि तक काम करने के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच् युटी से होने वाली आय पूरी तरह से करमुक्त है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से आय: 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स से छूटती है। इन्कम टैक् स की धारा 2BA के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी कंपनी या स्थानीय निकाय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट मिलेगी।
सेविंग अकाउंट से प्राप्त आय-
टैक्स tनहीं देना होगा अगर सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपए से कम है। एक से अधिक अकाउंट से ब्याज पर भी यह छूट मिलती है। अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है जिन पर क्रमश: दस हजार रुपए का ब्याज और पांच हजार रुपए का ब्याज मिलता है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम पांच हजार रुपए होगी।
पार्टनरशिप फर्म में भागीदारी-
यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और उसके शेयर आपके पास हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 10(2) के अनुसार फर्म में हुई आय पर इनकम टैक्स देना नहीं होगा। शेयर के अलावा पारिश्रमिक या अन्य लाभ मिलते हैं तो यह आय टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी।
छात्रवृत्ति या उपहार-
किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या पुरस्कार पर आयकर नहीं लगता है। छात्रवृत्ति या पुरस्कार के तहत मिलने वाली रकम पर आयकर कानून 1961 के तहत आयकर नहीं लगाया जाता है। पुरस्कार या छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित नहीं है।
आय भविष्य निधि से-
यदि आय पीपीएफ, पीएफ (pf) या सेवानिवृत्ति निधि से आती है, तो इस पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जैसा कि इनकम टैक्स की धारा 10 (11,12,13) में बताया गया है।