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Traffic Challan:अब वाहन का चालान कटने पर मिनटों में होगा माफ, अपनाएं यह तरीका

लोगों के साथ अक्सर होता है कि गाड़ी चलाते हुए उनका चालान कट जाता है। हालांकि, इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वाहन के नाम पर चालान कट जाता है।
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Traffic Challan: Now vehicle challan will be forgiven within minutes, adopt this method

Traffic Challan: कई लोगों के साथ अक्सर होता है कि गाड़ी चलाते हुए उनका चालान कट जाता है। हालांकि, इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वाहन के नाम पर चालान कट जाता है। अगर आपकी भी गाड़ी का चालान कटता है या कट गया है, तो आप इसे माफ भी करा सकते हैं। हम आपको बताएंगे चालान माफ कराने का एक शानदार तरीका।

इस तरह माफ कराएं चालान:

आप लोक अदालत में अपना चालान माफ करने, कम करने या सेटलमेंट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस मौके का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं लेकिन चालान जमा करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा।

आप वाहन के मालिक हैं और कार या दोपहिया वाहन का ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और उस चालान के खिलाफ लोक अदालत के लिए एक स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग करते समय आपको वाहन का नंबर याद होना चाहिए क्योंकि बुकिंग के समय वाहन नंबर डालना होगा। 11 मई को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है।

वेबसाइट पर दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद आप अपने वाहन की नोटिस का प्रिंटआउट ले लें। दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद, आप चालान में दर्ज न्यायालय परिसर की जांच कर सकते हैं।

नोटिस में लिखे गए समय और तारीख पर अदालत परिसर जाकर अपना चालान जमा करें। ट्रैफिक चालान को आपको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट परिसर में जमा करना होगा। जहां आपका चालान तय किया जाएगा। याद रखें अगर चालान रेगुलर न्यायालय में भेजा गया तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा।

वाहन चालान माफी के लिए प्रोसेस:

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं।
डेडिकेटेड लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करें।
नोटिस का प्रिंटआउट लें।
दर्ज समय और तारीख पर अदालत परिसर में जाकर चालान जमा करें।
अपील या छूट के लिए मजिस्ट्रेट के सामने चुनौती दे सकते हैं।

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