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Property Ownership :अगर इतने साल है जमीन पर किसी का कब्जा, बन जायेगा वह मालिक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि किसी व्यक्ति जो 12 साल या उससे अधिक समय तक किसी जमीन पर कब्जा रखता है या उसकी देखभाल करता है

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Property Ownership: If someone has possession of the land for so many years, he will become the owner.

Property Ownership : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि किसी व्यक्ति जो 12 साल या उससे अधिक समय तक किसी जमीन पर कब्जा रखता है या उसकी देखभाल करता है, वह उस जमीन का मालिक बन सकता है। इसके साथ ही उसे उस जमीन की रक्षा करने का अधिकार भी होता है, जैसे कि वह उसका मूल स्वामी हो।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अरुण मिश्रा, एसए नजीर और एमआर शाह ने एक संविधान पीठ की बड़ी बेंच को रेफर किया है ताकि इस मुद्दे का अंतिम निर्णय लिया जा सके।

यह मामला पहले 2014 में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला देने के साथ चर्चा में आया था, जहां उन्होंने यह कहा था कि एडवर्स पजेशन वाले व्यक्ति को जमीन का अधिकार नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 65 में एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो इस तरह की स्थिति का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति उस जमीन के मालिक को सूचित किए बिना उस पर कब्जा रखता है, तो ऐसे मामले में उसका अधिकार नहीं होता है।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 2014 में एक समकक्ष फैसला दिया था, जिसमें वह यह निष्कर्ष निकालती है कि एडवर्स पजेशन वाले व्यक्ति को केवल जमीन को बचाने का हक होता है, लेकिन उसका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की पीठों के अलग-अलग दिए गए फैसलों को देखते हुए इस मुद्दे का निर्णय लेने के लिए बड़ी बेंच को रेफर किया है।

जस्टिस मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 65 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एडवर्स पजेशन वाले व्यक्ति का अधिकार सीमित करता है, जिससे वह उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता।

यह निर्णय भारतीय भूमि कानून में महत्वपूर्ण सुधार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दीर्घकाल से जमीन पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकारों की प्रतिबद्धता प्रदान करेगा।

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