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Indian Railways Alert : रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, ट्रेन में चोरी हुए सामान के साथ करें ये काम

Indian Railway luggage Rules : आपने ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रेन में कुछ चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? हम आज आपको शिकायत दर्ज करने पर सामान वापस मिलने की अधिक संभावना बताने जा रहे हैं। 

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Indian Railways Alert: Important information for railway passengers, do this with the goods stolen in the train

Saral Kisan : भारत में ट्रेन सबसे लोकप्रिय विकल्प है। दैनिक रूप से लाखों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग अपने सामान भी लेकर चलते हैं। हर दिन बहुत से यात्रियों का सामान चोरी होता है या खो जाता है। यात्रियों में से बहुत से चोरी या खोए सामान की शिकायत भी नहीं करते। बहुत से लोग नहीं जानते कि शिकायत कहां और कैसे दर्ज करें। कुछ यात्रियों का मानना है कि मामला दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा और उन्हें खोया या चोरी हुआ सामान वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद भी वे कुछ नहीं करते। लेकिन, उनका यह विचार गलत है। हर साल, रेलवे चोरी हुए या गलती से छूटे सामान को अपने मालिकों को वापस देता है।

इसलिए अगर आपका सामान भी ट्रेन में खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर इसकी जानकारी दें और शिकायत दर्ज कराएं. तो चलिए जानते हैं कि अगर ट्रेन में सामान छूट जाए, खो जाए या चोरी हो जाए तो एक यात्री को क्‍या करना चाहिए?

आरपीएफ से करें शिकायत

अगर अपने डेस्टिनेशन स्‍टेशन पर उतरने के बाद या घर जाने पर आपको पता चलता है कि आपका सामान ट्रेन में छूट गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आप उस स्‍टेशन पर जाएं जहां पर आप ट्रेन से उतरे थे. वहां रेल अधिकारियों से मिलें और उन्‍हें अपना सामान ट्रेन में ही छूट जाने की जानकारी दें. साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) को इसकी सूचना दें. अगर सामान न मिले तो आरपीएफ में FIR दर्ज करा दें.

चलती ट्रेन में खो जाए या चोरी हो जाए सामान तो क्‍या करें?

अगर रास्ते में किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी (theft from train) हो जाता है तो आपको सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए. इन लोगों की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. इस फॉर्म को भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए आरपीएफ थाने भेज दिया जाएगा. अगर आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, तो यह शिकायत पत्र आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी दे सकते हैं.

कैसे मिलेगा आपका सामान?

अगर रेलवे को आपका खोया हुआ सामान मिलता है, तो कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है. उसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज देखने के बाद सामान वापस दे दिया जाता है. कोई महंगा सामान छूटता है तो उसे वापस मिलने पर रेलवे उसे स्टेशन पर 24 घंटे ही रखता है. इसके बाद इसे जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है.

बड़ी मात्रा में मिलता है लावारिस सामान

रेलवे को हर साल ट्रेनों में बड़ी मात्रा में लावारिस सामान मिलता है. यह वो सामान होता है जो ट्रेनों में छूट जाता है और इसकी कोई शिकायत भी रेलवे के पास दर्ज नहीं होती. इसलिए रेलवे के पास इस लावारिस सामान को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का कोई जरिया ही नहीं बचता. वहीं, सामान की शिकायत दर्ज होने पर रेलवे उसके मालिक को इसकी सूचना देकर इसे वापस लौटा देता है.

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