Haryana News: चंडीगढ़ कोर्ट में पेशी है तो जाने की नहीं होगी जरूरत, घर बैठे ही मिलेगी सुविधा
Chandigarh District Court: अब चंडीगढ़ जिला न्यायालय में जिस किसी व्यक्ति का केस लंबित है, उसे पेश होने के लिए दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह घर बैठे कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकेगा। इसके लिए कोर्ट में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) की सुविधा शुरू कर दी गई है।
Haryana News : अब चंडीगढ़ जिला न्यायालय में जिस किसी व्यक्ति का केस लंबित है, उसे पेश होने के लिए दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह घर बैठे कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकेगा। इसके लिए कोर्ट में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) की सुविधा शुरू कर दी गई है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सचिन यादव के अनुसार, कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर सिविल-क्रिमिनल मामलों में लोग इस तरह की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। यह इसलिए शुरू किया गया है, ताकि लोगों को बेवजह कोर्ट में न आना पड़े और वे घर बैठे ही कोर्ट की सुनवाई सुन सकें।
मिलेगी खास सुविधा
इस सुविधा के लिए सभी कोटों में स्क्रीन भी लगाई गई हैं। सीजेएम ने बताया कि इस सुविधा से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति ई-कोर्ट्स वेबसाइट पर जाकर एक लिंक के जरिए जुड़ सकता है। बता दें कि जिला न्यायालय में हर रोज 2 हजार से ज्यादा सिविल और क्रिमिनल केस फाइल होते हैं। ऐसे में हर रोज सैकड़ों लोग केसों की सुनवाई के लिए यहां आते हैं। इससे कोर्ट में भी भारी भीड़ हो जाती है। इससे पहले ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा भी शुरू की गई है। पहले 150 से 200 लोग अपने ट्रैफिक चालान का समाधान करवाने के लिए रोजाना कोर्ट पहुंचते थे। एक
आपराधिक मामलों में कोर्ट में आना होगा
यह सुविधा आरोपी के लिए उपलब्ध नहीं है। उसे कोर्ट में पेश होना होगा। इसी तरह, जिन मामलों में कोर्ट ने किसी को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है, उन्हें भी पेश होना होगा। यह सुविधा उन वकीलों के लिए भी फायदेमंद है जो कभी-कभी किसी अन्य सुनवाई के कारण अन्य कोर्ट में पेश नहीं हो पाते हैं। बार लिंक से जुड़ने के बाद संबंधित कोर्ट उस व्यक्ति को कोर्ट में शामिल होने के लिए समय देगा, उस व्यक्ति को उस निर्धारित समय पर कोर्ट में शामिल होना होगा। उसका इंटरनेट कनेक्शन भी मजबूत होना चाहिए, ताकि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत न आए। अगर इंटरनेट कमजोर होगा तो सुनवाई में दिक्कत आएगी। इसलिए इंटरनेट कनेक्शन भी मजबूत होना चाहिए।
अभी लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है
इस सुविधा से लोगों का समय बचेगा और कोर्ट आने-जाने का खर्च भी बचेगा। कोर्ट में शामिल होने के बाद उनकी पेशी भी अपने आप दर्ज हो जाएगी। कोर्ट सूत्रों के अनुसार, इस सुविधा के बारे में जानकारी न होने के कारण फिलहाल बहुत कम लोग वीसी से जुड़ रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में यह सुविधा शुरू की गई है।
ऐसे उठाएं लाभ
सबसे पहले chandigarh.dcourts.gov. पर जाएं। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस इन कोट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। इसके बाद कोट्स के नाम, जूम और लिंक, रीडर का नाम और नंबर दिखाई देगा। आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके हम कोर्ट से आसानी से जुड़ सकेंगे।