Haryana सरकार इन लोगों का बिजली बिल करेगी माफ, इस तरह उठायें योजना का लाभ
Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने गरीबों के बिजली बिल और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक योजना बनाई है। इसके तहत लोगों को सरकार को कम राशि चुकानी पड़ेगी।
इस योजना के तहत, प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी। यह राशि प्राथी एकमुश्त या ब्याज रहित 6 किश्तों में जमा करवा सकता है।
कटे हुए कनैक्शनों की स्थिति में, अगर कनेक्शन 6 महीने के अंदर-अंदर कट जाता है, तो यह कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किश्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो यह नया कनैक्शन माना जाएगा। इस कनैक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
विवादित बिलों की स्थिति में, पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बशर्ते कि वे 100 प्रतिशत कंपाउंडिंग राशि एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान कर सकते हैं।
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यह योजना तब तक वैध रहेगी जब तक विभाग द्वारा वापिस नहीं ली जाएगी। यूएचबीवीएन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि वे सरकार की इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हों।
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 की भी शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू की है। योजना के तहत, उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त, सर्विस कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा।
आवेदन करने से पहले उपभोक्ताओं को अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है।
उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और अपने कृषि नलकूप के अनधिकृत लोड को अधिकृत करवाएं ताकि निगम उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया करवा सके।
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