दिल्ली- NCR में GRAP-3 किया गया लागू, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य चीजों पर रहेगा बैन
Delhi - आपको बता दें कि दिल्ली-एनीसआर में GRAP-2 के बाद अब GRAP-3 लागू हो गया है, जैसा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है। आपको मिली जानकारी के अनुसार, हवा की खराब सेहत के चलते सराय काले खां और रैपिड रेल निर्माण स्थल पर एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है.. इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
Saral Kisan : देश की राजधानी अब हांफने लगी है। पलूशन के दुष्प्रभाव से लोग बेहाल हैं। दिल्ली-एनसीआर की हवा हर दिन बदतर होती जाती है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से अधिक था। यह 'बहुत खराब' है।
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दिल्ली: एनसीआर में पलूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए GRAP-1 और GRAP-2 नियमों को पहले से ही लागू कर दिया गया है। रैपिड रेल निर्माण स्थल और चलते सराय काले खां में हवा की खराब सेहत के कारण एंटी-स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि GRAP-3 के नियम भी जल्द ही लागू हो सकते हैं। यदि हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो 'लॉकडाउन' भी लागू किया जा सकता है। आइए इन प्रतिबंधों को एक-एक कर देखें..
कौन और कैसे लगाता है बैन -
वायु गुणवत्ता आयोग पलूशन बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस ऐक्शन प्लान (GRAP) के नियम लागू करता है। GRAP को कुल चार चरणों में बांटा गया है। जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब (एक्यूआई 301-400) दर्ज किया जाता है तब दूसरे चरण के नियम को लागू कर दिया जाता है। एक्यूआई जब 400 पार कर जाता है तब तीसरे चरण को लागू किया जाता है। और एक्यूआई के 450 पार कर जाने के बाद चौथा चरण लागू हो जाता है। शनिवार को दिल्ली- एनसीआर में दूसरा चरण लागू हो गया।
GRAP-3 में इन चीजों पर लग जाएगा बैन -
GRAP के तीसरे चरण में दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV तक के डीजल वाहनों पर बैन लग जाएगा। साथ ही आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रक और मध्यम से भारी मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा।
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लॉकडाउन तक की नौबत -
दिल्ली- एनसीआर की हवा इसी तरह खराब होती रही तो GRAP-4 के नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसमें सभी निर्माण गतिविधियों (सरकारी-गैर सरकारी) पर बैन लग जाएगा। राज्य सरकारों को स्कूल बंद करने और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया जाएगा।
अब तक की क्या पाबंदियां -
दिल्ली- एनसीआर में GRAP का पहला और दूसरा चरण लागू है। इसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरे चरण में, तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर बैन। इसके अलावा पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया गया है ताकि लोग प्राइवेट वाहनों से चलने की बजाए मेट्रो या सरकारी बसों का इस्तेमाल करें। वहीं GRAP के पहले चरण में वाहनों से निकलने वाले धुएं पर जुर्माना, खाली जगहों पर कचरा फेंकने पर रोक, सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे नियम लगाए गए हैं।