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उत्तर प्रदेश में इन जिलों के 511 गांवों की जाएगी चकबंदी, जारी किए गए आदेश

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में चकबंदी को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है। उत्तर प्रदेश के 511 गांव की चकबंदी के निर्देश योगी सरकार की तरफ से जारी हुए है। 

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उत्तर प्रदेश में इन जिलों के 511 गांवों की जाएगी चकबंदी, जारी किए गए आदेश

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा गांव में चकबंदी होने जा रही है। प्रदेश में चक्रवर्ती आयोग जीएस नवीन कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 511 गांव की चकबंदी के निर्देश योगी सरकार की तरफ से जारी हुए है। क्या आप चकबंदी प्रक्रिया के बारे में जानकारी हैं। जमीन की चकबंदी प्रक्रिया की जानकारी होना काफी जरूरी भी होता हैं। नीचे टेबल में जिले के अनुसार चकबंदी की जानकारी दी गई हैं। 

चकबंदी प्रक्रिया 

ज्यादातर किसानों यह मानना होता हैं की चकबंदी प्रक्रिया काफी जटिल होती है। ग्रामीण इलाकों में परिवार बढ़ाने के साथ-साथ जमीनों का बंटवारा भी हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बटवारा होने की वजह से भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों पर खेती करना मुश्किल होता है। इसी के चलते किसानों की सहूलियत के लिए चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

चकबंदी प्रक्रिया की पूरी जानकारी किसानों को न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोग अधिकतर लोगों तक चकबंदी की जानकारी दूर रखना ही बेहतर समझते हैं।

इतने गांव की होगी चकबंदी

जिले  गांवों 
कुशीनगर  11
सुल्तानपुर  26
फतेहपुर 23
बदायूं  3
आगरा 17
प्रतापगढ़ 21
बस्ती 10
मुरादाबाद 19
सोनभद्र 38
गोरखपुर 22
शाहजहांपुर 10
अमरोहा  9
कानपुर देहात 7
जौनपुर  2
लखीमपुर खीरी  53
अंबेडकरनगर छह 6
संतकबीरनगर तीन 3
बाराबंकी आठ 8
रामपुर 11 11
सिद्धार्थनगर 16 16
आजमगढ़ दो 2
चंदौली 47 2
सहारनपुर पांच 5
मुफ्फरनगर  2
बस्ती  2
व लखनऊ  2

बरेली, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी, गोंडा, प्रयागराज के गांवों में भी चकबंदी कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई चकबंदी

उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया की शुरुआत 1954 में की गई थी। प्रदेश में चकबंदी योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले की कैराना तहसील व और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील कि गांव की चकबंदी हुई थी। इस परियोजना की सफलता के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में साल 1958 में चकबंदी प्रक्रिया को लागू कर दिया गया था।

गाँवों में चकबंदी कराने के लिए राज्य सरकार जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(1), 4(2) के तहत विज्ञापन जारी कराती है। चकबंदी विज्ञापन जारी होने के बाद आयुक्त द्वारा धारा 4क (1), 4क (2) के तहत चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करते हैं ।

गाँवों में चकबंदी की अधिसूचना जारी होने के बाद उस ग्राम के राजस्व न्यायालय मुकदमें अप्रभावी हो जाते हैं। इस दौरान चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी खातेदार (किसान) अपनी ज़मीन का प्रयोग खेती से जुड़े कार्य के अलावा नहीं कर सकता है।

 

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