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1995 में नौकरी के लिए किया था अप्लाई, Supreme court के फैसले से 28 साल बाद मिली जॉब

हर साल करोड़ों लोग सरकारी नौकरी छोड़ते हैं, जिनमें से बहुत कम लोगों को नौकरी मिलती है. इस व्यक्ति ने 1995 में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे नहीं चुना गया था, और अब उसे ऑफर लेटर मिला है. इस मामले के बारे में अधिक जानें। 

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Applied for job in 1995, got job after 28 years due to Supreme Court's decision

Supreme court decision : सरकारी नौकरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को नियुक्ति पत्र पाने में 28 साल लग गए। गौरतलब है कि हमारे देश में लोगों को सरकारी नौकरी मिलने से पहले सालों तक तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी 28 साल तक नियुक्ति की प्रतीक्षा करने का यह पहला मामला होगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, व्यक्ति का नाम अंकुर गुप्ता है। 1995 में अंकुर को पोस्टल असिस्टेंट बनाया गया था। उन्हें प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन बाद में उन्हें भर्ती की मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। डाक विभाग ने बताया कि उन्होंने वोकेशनल स्कूल से बारहवीं पास की है, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे में 1999 में अंकुर और कुछ अन्य लोगों ने इसके खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की।

हक में सुनाया फैसला: केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अंकुर और उम्मीदवारों के हक में फैसला सुनाते हुए नियुक्त को वैध ठहराया. 2000 में, डाक विभाग ने इस फैसले को इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी। 2017 में इस याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। डाक विभाग ने फिर से पुनर्विचार की मांग की। 2021 में हाईकोर्ट ने इस पर फिर से सुनवाई की। डाक विभाग फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अब उसे सुप्रीम कोर्ट में भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने भी उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाता है और उसका नाम मेरिट सूची में आता है, तो उसके पास नियुक्ति का दावा करने के लिए सीमित अधिकार बचते हैं, यदि उचित है कि उसके साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि आवेदक को एक महीने के भीतर पोस्टल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा और प्रोबेशन की पेशकश की जाएगी, अगर कोई पद खाली नहीं है।

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