home page

Alcohol In Car : क्या खड़ी गाड़ी मैं पी सकते हैं शराब, यह नियम जानना बेहद जरुरी

Alcohol In Car : कार आपकी निजी संपत्ति है। फिर चाहे वह व्यावसायिक हो या पर्सनल। यानी कार में खाना-पीना और सोना सब कुछ हो सकता है। लेकिन कार में शराब पीने की अनुमति है? सभी को पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है।
 | 
Alcohol In Car : क्या खड़ी गाड़ी मैं पी सकते हैं शराब, यह नियम जानना बेहद जरुरी

Saral Kisan (New Delhi) : कार आपकी निजी संपत्ति है। फिर चाहे वह व्यावसायिक हो या पर्सनल। यानी कार में खाना-पीना और सोना सब कुछ हो सकता है। लेकिन कार में शराब पीने की अनुमति है? सभी को पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। लेकिन कार खड़ी होने पर क्या इसमें पानी डाल सकते हैं? साथ ही, ड्रिंक और ड्राइविंग में गिरफ्तार होने पर कितना चालान और सजा मिल सकती है? कार में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं? आज आप इन सभी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं।

क्या खड़ी कार में शराब पीना कानून के खिलाफ है?

यदि आपकी कार खड़ी है और आपको ड्राइव करके कहीं जाना भी नहीं है, तो क्या आप इसमें बैठकर जाम छलका सकते हैं? हां और ना दोनों उत्तर हैं। वास्तव में, आपकी कार कहां खड़ी है, यह निर्भर करता है कि शराब पानी पर काम करेगी या नहीं।

जब आपकी कार घर के बाउंड्री या गैराज में है, तो आप इसमें बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन कार सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेवले स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर खड़ी होने पर शराब पीना गैरकानूनी है। यद्यपि ऐसी स्थिति में जुर्माने राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, पहली बार 5000 से 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा?

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 185 के अनुसार, ड्रग्स या शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। 100 मिलीग्राम खून में 30 मिलीग्राम से अधिक एलकोहल की मात्रा पाई जाती है या चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है, तो व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत दंड दिया जा सकता है।

उसे दंड भी देना पड़ सकता है। पहली बार गिरफ्तार होने पर व्यक्ति को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार गिरफ्तार होने पर आपको 15,000 रुपये का चालान और दो साल की जेल का सामना करना पड़ा सकता है। बाद में गिरफ्तार होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है।

कार में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं?

इस सवाल का जवाब भी आपके राज्य पर निर्भर करता है। यदि आप किसी दूसरे राज्य से शराब लाते हैं जिस राज्य में शराब प्रतिबंधित है, तो आप पर कार्रवाई होगी। ऐसी हालत में कम से कम 5000 रुपये का जुर्माना और पांच साल की कैद हो सकती है। वहीं, जहां शराब प्रतिबंधित नहीं है

वहां आप एक से दो लीटर शराब ले जा सकते हैं। इसमें बोतल बंद या खुली करने का कोई विकल्प नहीं है। ध्यान रहे कि आपको ड्राइविंग करते समय शराब नहीं पीना चाहिए। इससे अधिक शराब लेकर चलने पर आपको 5000 रुपए तक का जुर्माना और सजा देना होगा।

ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों की निकली लॉटरी, मिशन मोड में होगा ये काम

Latest News

Featured

You May Like