Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, 4 माह में 15 हजार प्रकरणों का होगा समाधान, एप लांच कर पेंडेंसी खत्म करेंगे

Rajasthan News :मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ितों का दर्द कम करने के लिए सरकार नया एप लांच करने जा रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने एप तैयार कर लिया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसे लांच किया जा सकता है।
 

Rajasthan News : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पीड़ितों का दर्द कम करने के लिए सरकार नया एप लांच करने जा रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने एप तैयार कर लिया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसे लांच किया जा सकता है। बीमा योजना के लिए आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया, बिचौलियों के हस्तक्षेप और सिस्टम में खामियों के कारण पिछले तीन साल में प्रदेश में 15 हजार से अधिक प्रकरण लंबित थे। इतना ही नहीं, प्रक्रिया में बिचौलियों की एंट्री के कारण करीब 4000 प्रकरण अटके हुए थे। विभाग ने पीड़ितों को ऐसे बिचौलियों से बचाने के लिए MABDBY मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अलावा आरजीएचएस और पांचों बिजली कंपनियों में पंजीकृत अधिकारी और कर्मचारी भी इस एप के लाभार्थी होंगे। एप डाउनलोड करने के बाद जनाधार नंबर के जरिए इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसके बाद ऑनलाइन क्लेम प्रस्तुत किया जा सकेगा।  यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर कोई शिकायत भी करनी है तो वह एप के जरिए ही की जा सकेगी।

214 करोड़ रुपए का भुगतान, 1067 मामले अभी भी प्रक्रियाधीन

5 फरवरी से 7 जून तक पिछले 4 महीनों में बिचौलियों के कारण लंबित और अटके ऐसे सभी मामलों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग के निदेशक महेंद्र खड़गावत ने बताया कि विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के 15,717 दावे विभाग के पास आए थे। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए प्रदेश भर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया था। ऐसे में 14,650 मामलों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 1067 मामले प्रक्रियाधीन हैं। जिन लोगों के दावे हैं, उन्हें 214 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया गया है। इतना ही नहीं, प्रथम अपील में भी 818 मामले सुनवाई के लिए आए। जिनमें से 127 को मंजूरी भी मिल गई है।

आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना यहां लागू

यह योजना सड़क-वाहन, रेल, हवाई दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक छिड़काव, बिजली का झटका, जलने, मशीन दुर्घटना आदि के कारण हुई मृत्यु या शारीरिक चोट पर लागू होती है। इसमें पीड़ित परिवार को अधिकतम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।