राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए बनेंगे नए नियम , खुलेगा कई तरह की भर्तियों का रास्ता

Rajasthan News :मुख्यमंत्री भजनलाल ने भर्ती प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
 

Rajasthan News : मुख्यमंत्री भजनलाल ने भर्ती प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण का रास्ता साफ होगा और कार्मिक संवर्ग के चयन में भी तेजी आएगी। बोर्ड पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकेगा। चयन बोर्ड के गठन के बाद पिछले 10 साल में अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए थे, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण और वेतन भत्ते आदि का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था।

अब चालकों की योग्यता गौण होगी

सीएम ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाकर शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चालक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा से बढ़ाकर गौण या समकक्ष करने का निर्णय लिया गया है।  इससे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा एवं ट्रेड टेस्ट आयोजित कर सकेगा। इससे आसान एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुशल चालकों का चयन किया जा सकेगा।