किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से करें आवेदन, कितना लगता है इसमें ब्याज? पढ़ें पूरा ब्यौरा

How To Apply For Kisan Credit Card :उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार किसानों के लिए लागू कर क्रेडिट कार्ड स्कीम। इससे किसानों को कृषि ऋण लेने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा किस किसी भी ग्रामीण बैंक की शाखा में जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

 

Kisan Credit Card  : उत्तराखंड सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। सरकार किसानों को  किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी कृषि लोन, उसके लिए किसानों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। किस किस उत्तराखंड के किसी भी ग्रामीण बैंक की शाखा में जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस परियोजना के तहत किसानों को 3 लाख रूपए तक का लोन 4 लाख रुपए ब्याज दर पर मिलेगा। इस परियोजना के माध्यम से सेविंग अकाउंट की भी सुविधा मिलती है।

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के मुख्य प्रबंधक आदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिये आवेदन करना हो वे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की उत्तराखंड में  290 शाखा हैं, जिनमे जाकर किसान लोन के बारे में जान कर आवेदन कर सकता है.

किस तरह करें अप्पलाई

अपने नजदीकी ग्रामीण बैंक की शाखा में जाकर आवेदन किया जा सकता है. बैंक में जाते वक्त अपने साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड और खतौनी जरूर रख लें. आदेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि किसान के पास जितनी जमीन होगी और कौन सी फसल वह उगाना चाहते हैं, उसके आधार पर लोन की लिमिट तय की जाती है. अधिकतम लोन की कोई सीमा नहीं  है. जमीन के आधार पर कितना भी लोन ले सकते हैं.

कोन-कोन से किसान है पात्र 

किसान की जमीन के आधार पर लोन दिया जाएगा. जिस किसान के पास जमीन नहीं  है और वह लीज की जमीन पर खेती करना चाहता हैं, तो तीन से चार किसान मिलकर एक दूसरे की गारंटी देकर प्रति सदस्य 50 हजार रुपये का लोन किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ले सकते हैं.

कितना देना होगा ब्याज 

3 लाख तक का लोन लेने पर 7 प्रतिशत ब्याज होगा.जो किसान को साल में एक बार किस्तों में या एक साथ जमा करना होगा तभी किसान को सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी और उसे केवल 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा. 3 लाख से अधिक का लोन लेने पर कोई छूट या सब्सिडी नही मिलेगी.