विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं 31 मई तक निपटा लें ये काम, अन्यथा रुक जाएगा पैसा

विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं 31 में तक सत्यापन का कार्य करवा निपटा लें, मई महीने से प्रोबेशन विभाग ने पेंशन पा रही महिलाओं के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है.
 
UP Widow Pension Scheme : सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. जिसमें विधवा पेंशन योजना भी शामिल है. इस पेंशन योजना का लाभ हजारों महिलाएं उठा रही है. विधवा पेंशन पा महिलाओं का सरकार ने सत्यापन करना शुरू किया है. इस सत्यापन का उद्देश्य लाभान्वित महिला द्वारा दूसरा विवाह करने, स्थान परिवर्तित करने और मृतक होने पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा. 

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. विधवा पेंशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को मिलता है. इस पेंशन स्कीम का लाभ 18 साल से ज्यादा उम्र की 34891 विधवा महिलाएं उठा रही है.

31 मई तक करवा लें सत्यापन

सरकार ने विधवा पेंशन पा रही महिलाओं के सत्यापन के लिए कार्य शुरू कर दिया है. जो मई महीने के अंत में पूरा कर लिया जाएगा. इस योजना का लाभ ले रही सभी महिलाओं का ग्रामीण स्तर पर विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र की विधवा महिलाओं का सत्यापन कार्य तहसील स्तर से शुरू किया गया है. जो 31 मई तक पूरा कर लिया जाएगा.

योजना की शर्तें

आवेदक यूपी का निवासी हो, परिवार की आया 2 लाख से कम होनी चाहिए, BPL कार्ड धारक हो, अन्य कोई पेंशन का लाभ न मिल रहा हो, 

महिला विधवा पेंशन योजना आवेदन के लिए कागजात 

बैंक खाता कॉपी प्रति, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आवेदक का आधार कार्ड जैसे कागजात होने चाहिए.