इन 5 बैकों पर RBI ने ठोका भारी जुर्माना, नियम उल्लंघन पर को लेकर सख़्ती, इनमें कहीं आपका अकाउंट तो नही
New Delhi : इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिसके मुताबिक आरबीआई (RBI) ने पांच सहकारी बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। इनमें से महाराष्ट्र के चार और तमिलनाडु का एक बैंक शामिल है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस महीने केंद्रीय बैंक पहले ही आठ बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है। जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर से पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है।
इन बैंकों का वैधानिक निरीक्षण करते हुए उनकी कमियों को देखा गया। इस दौरान यह देखा गया कि बैंकों ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसके पश्चात सभी बैंकों को एक नोटिस जारी किया गया और उनसे पूछा गया कि "उनपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?" इन बैंकों के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के समय पेश किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार विमर्श करने के पश्चात यह एक्शन लिया गया है।
इन बैंकों के नाम है, शामिल
1. कृष्णा सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र
2. अबासाहेब पाटिल रेंडल सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र
3. नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिवंडी, महाराष्ट्र
4. द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,महाराष्ट्र
5. सिवांगगाई डिस्टिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
इस वजह से लगा, इन बैंकों पर जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने कृष्ण सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि इस बैंक ने कुछ सदस्यों को निर्धारित सीमा से ज्यादा लोन दिया था।
अबासाहेब पाटिल रेंडल सहकारी बैंक लिमिटेड ने एसएएफ के द्वारा जारी विशेष निर्देशों का उल्लंघन किया गया। इस बैंक के द्वारा 100 फीसदी ज्यादा जोखिम भरे लोन को स्वीकृत किया गया। इस बैंक पर आरोपी की पुष्टि हो जाने के बाद आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बैंक के द्वारा ग्राहकों से उनके निष्क्रिय खातों को शुक्रिया करने के लिए पैसे लिए गए।
द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई द्वारा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैंक के द्वारा निर्धारित विन्यामक सीमा से ज्यादा सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत किए गए और लोन देते समय उदारी दिशा निर्देशों को समझा नहीं किया गया।
आरबीआई ने सिवांगगाई डिस्टिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बैंक के द्वारा नाबार्ड को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी की गई। इसके पश्चात आरबीआई ने इस बैंक पर कार्यवाही की है।