ITR : आईटीआर नहीं भरने पर काटनी पड़ेगी इतने साल की जेल, लग सकता है भारी जुर्माना 

ITR Rules : भारत के नागरिकों को विभिन्न टैक्सों का भुगतान करना पड़ता है।  इस दौरान कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं।  ऐसे में, समय पर टैक्स नहीं भरने वालों पर अब कानून की कार्रवाई होगी।  अब आईटीआर नहीं भरने वालों पर ध्यान देना होगा।

 

The Chopal, ITR Rules :  हमारे देश में समय पर टैक्स भरना महत्वपूर्ण है।  लोगों का कर्तव्य है कि वे सरकार को समय पर टैक्स दें।  यह सभी प्रकार के टैक्सों को शामिल करता है, चाहे वह इनकम टैक्स हो या कुछ और हो। 

वहीं, आप अपराध कर रहे हैं अगर आप अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को समय पर भुगतान नहीं करते हैं और गंभीर नहीं हैं।  टैक्स नहीं भरने पर आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। 

कानून क्या हैं?

हमारे देश के कानूनों की बात करें तो, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आप जेल और जुर्माना दोनों का सामना करेंगे।  आपको टैक्स (ITR) चोरी करने का आरोप लग सकता है।  टैक्स नहीं भरने पर देश में क्या हो सकता है, यह आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर में बताया जाएगा। 

ITR भरने के बाद क्या होगा?

भारत में रहते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में देरी करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. यह आयकर कानून के अनुसार हो सकता है।  ITR जमा करने में देरी करने पर आपको आयकर नियम 234F के अनुसार मासिक आय का 1 प्रतिशत फाइन देना पड़ता है। 

यह समझा जा सकता है कि यदि आपकी कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो आपको फाइन के रूप में पांच हजार रुपये देने पड़ेगे।  वहीं, अगर आपकी कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो आपको एक हजार रुपये का फाइन भरना होगा। 

कर नहीं देने पर क्या होगा?

आयकर कार्यालय पहले नोटिस भेजता है अगर कोई व्यक्ति समय पर कर नहीं देता है।  इसमें इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट की धारा-156 के तहत आयकर विभाग से टैक्स, पेनाल्टी या इंटरेस्ट डिमांड की जानकारी दी गई है।

वहीं, कोई इस नोटिस को अनदेखा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  ऐसे लोगों को कई तरह के दंड मिलते हैं।

आय की गलत जानकारी देने पर क्या जुर्माना लगाया जाता है?

अगर जानबूझकर या अनजाने में टैक्स चोरी की जा रही है, तो इनकम टैक्स (ITR) की धारा 270ए, 276सीसी के तहत कठोर दंड लगाया जाएगा।  आयकर की धारा 270ए के अनुसार आय के बारे में गलत जानकारी देने पर देय टैक्स के 50 से 200 फिसदी के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

धारा 276सीसी के तहत जानबूझकर कर चोरी करने पर 3 महीने से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।  इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है अगर उसकी मर्जी हो।

राशि सीधे भी कट सकती है

इसके अलावा, आपके वेतन से सीधे टैक्स भी वसूला जा सकता है।  टैक्स देने में देरी या टैक्स नहीं भरने से आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर भी प्रभावित होता है।  आपके क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित होता है।  साथ ही, अगर किसी व्यक्ति का टैक्स चोरी का मामला गंभीर है तो उसका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है।

यदि आप जुर्माना या सजा से बचना चाहते हैं तो ये काम करें

टैक्स के मामले में किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए।  ये काम करना अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं कि आपको न ही जुर्माना देना पड़े और न ही जेल में डाल दिया जाए।

इस तरह से जुर्माना और जेल से बचें

सबसे पहले, तय समय पर ITR फाइल करें, ताकि आप इन सभी परेशानियों और कानूनी दांव पेच से बच सकें।  इसके बाद, अपनी आय का सही से हिसाब रखें और टैक्स भरने वाली रकम का हिसाब रखें।  टैक्स कंसल्टेंट या सीए से जल्दी सहायता लें अगर कोई परेशानी या संशय है।  अगर अनजाने में कोई गलती हुई भी है, तो उसे तुरंत सुधारें।  सरकारी नियमों का अच्छे से पालन करें और कभी भी टैक्स चोरी न करें।