होटल व हॉस्पिटल में कैश लेनदेन पर होगी निगरानी, इनकम टैक्स करेगा कार्रवाई
Income Tax Department : नकद में लेन-देन कर टैक्स चोरी करने वाले होटल और अस्पताल आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को होटल, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे ऐसे संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया है जो नकद में कारोबार करते हैं। हालांकि, सीबीडीटी ने जांच में सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिससे किसी का काम प्रभावित हो। सीबीडीटी को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि टैक्स ठगने की नीयत से होटल, अस्पताल, लग्जरी बॉन्ड और आईवीएफ से जुड़ी तमाम संस्थाओं में ऑनलाइन लेन-देन की जगह नकद पर जोर दिया जा रहा है।
विषय विशेषज्ञ अर्थित मुता ने बताया कि नियमों के मुताबिक दो लाख रुपये से ज्यादा का नकद लेन-देन प्रतिबंधित है।
चेन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) के जरिए रिपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन, यह ब्योरा नहीं दिया गया।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स पिटीशनर्स के संयुक्त सचिव संदीप अग्रवाल ने बताया कि सीबीडीटी ने हाई वैल्यू बिजनेस को निशाना बनाया है। अब इस योजना के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आईटी वसूली भी की जा सकेगी।