बाइक-स्कूटर चालक रहें सावधान, 1 सितंबर से लागू हो रहा ये कड़ा नियम, इस शहर में हुई शुरुआत
Visakhapatnam News : यह खबर आपके लिए है अगर आप रोजाना अपने बाइक या स्कूटी के माध्यम से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हैं। दरअसल, आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर विशाखापट्टनम में एक नया कानून लागू होने वाला है। अब बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। देश के अधिकांश हिस्से में मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत पीछे बैठकर स्कूटर पर यात्रा करते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है।
हेलमेट नहीं लगने पर लगेगा, बड़ा जुर्माना
हाईकोर्ट ने एक सितंबर से विशाखापट्टनम में स्कूटर के पीछे बैठने वाली सवारी को अभी से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय शहर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। विशाखापत्तनम जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद, शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची और जिला कलेक्टर ने हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने बताया कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं।
नहीं यातायात नियमों को लेकर, पुलिस ने दी हिदायत
विशाखापट्टनम पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान हेलमेट की गुणवत्ता पर भी निर्देश दिए गए। यह बताया गया कि वाहन चालकों को आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर या बाइक के पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम कड़े हैं। बहुत से शहरों में चालान केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के हेलमेट नहीं पहनने पर काटा जाता है।