10 रुपए का एक नोट दान करके बचा सकते है ₹12500, देखें शानदार Tax Saving Tips

यदि आपको बताया जाए कि आप सिर्फ 10 रुपये दान देकर 12,500 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे. परंतु यह सच है। दान में दिए गए धन पर टैक्स छूट का प्रावधान इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम में 80G सेक्शन में है।

 

Saral Kisan News : यदि आपको बताया जाए कि आप सिर्फ 10 रुपये दान देकर 12,500 रुपये का टैक्स बच सकते हैं, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन यह सच है। दान में दिए गए धन पर टैक्स छूट का प्रावधान इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम में 80G सेक्शन में है। दान देकर टैक्स बचाने का क्या विचार करेंगे?  आइए इसका पूरा गणित आपको बताते हैं।

वास्तव में, सबको लगता है कि धनवान व्यक्ति दान देता है। वास्तव में, आप दान देकर बहुत सारा पैसा टैक्स से बच सकते हैं। आइए सोचते हैं कि अगर आप 10 रुपये का दान देते हैं, तो आपको लगभग 12,500 रुपये तक का टैक्स बचाना होगा। सीधे-सीधे कहने पर आप लगभग २.५ लाख रुपये बच सकेंगे। 

टैक्स की लागत क्या होगी?

वर्तमान टैक्स स्लैब को देखते हुए, आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था से कई लाभ मिलते हैं। 5.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आप उस टैक्स रिजीम में हैं। 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं, हर कामगार को 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड उत्पादन का लाभ मिलता है। ये छूट और डिडक्शन जोड़ने के बाद, अगर आपकी कुल आय 5.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो आप 87ए के तहत 2.5 लाख रुपये पर 5% के स्लैब के तहत 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट पा सकते हैं। यानी आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन आपको 2.5 लाख रुपये का ये रिबेट नहीं मिलेगा अगर आपकी कमाई इससे 10 रुपये भी अधिक है।

10 रुपये दान देकर 12,500 रुपये बचाएं

50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद भी आपकी कमाई 5 लाख रुपये से थोड़ा अधिक रहे तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80जी का लाभ उठा सकते हैं। दस रुपये इसके तहत दान में दे दीजिए। अब 80 जी के तहत 10 रुपये दान करने पर भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये होगी। 5 लाख रुपये की टैक्सेबल आय होने पर आपको 12,500 रुपये की टैक्स छूट मिल जाएगी, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहां हमने 10 रुपये का उदाहरण दिया है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अधिक हो सकता है। 

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