उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स में मिलेगी 15 फीसदी की छूट, निगम दे रहा है ये बड़ा ऑफर  
 

UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब प्रदेशवासियों को हाउस टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी। 

 

Uttar Pradseh News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए हाउस टैक्स संबंधित अच्छी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वासियों को हाउस टैक्स में 15 फीसदी छूट मिलेगी। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने वीरवार को नगर निगम को आदेश जारी कर दिया।

गुरुवार को, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने टैक्स विभाग की समीक्षा की। इस दौरान, मेयर ने इस महीने तक टैक्स देने वालों को 15 प्रतिशत की छूट देने का आदेश दिया। बैठक ने सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी इमारतों के गृहकर बिल भेजे जाने का आदेश दिया है। इसके साथ बकाए पर उन्हें सूचना दी जाएगी।

निर्देश दिया गया है कि हजरतगंज की कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों, साथ ही लोकभवन सहित सरकारी प्रतिष्ठानों का पुनरीक्षण किया जाए। वसूली की गति बढ़ाने को कहा। एनटीपीसी, 32वीं वाहिनी, जोन-6 की मछली मंडी से भी टैक्स वसूलने का आदेश दिया गया है। महापौर ने बताया कि चालू गृहकर पर घर मालिकों को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी अगर उनके पास वर्तमान गृहकर में बकाया नहीं है। यह छुट्टी 30 जून तक मान्य होगी।

नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि 2024-25 के सभी द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश में हर वार्ड में कर निर्धारण एवं वसूली कैम्प लगाया जाएगा, ताकि भवन स्वामियों को सुविधा मिल सके। नगर आयुक्त ने ठेका शराब, बियर बार, मोबाइल टॉवर, जनरेटर्स, अलग-अलग लाइसेंस और यूजर चार्ज पर शत-प्रतिशत चार्ज लगाने का आदेश दिया है।