यूपी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का बहुत बड़ा फैसला, "HIV पॉजिटिव जवानों को अब मिलेगा प्रमोशन

Saral Kisan-यूपी हाईकोर्ट द्वारा किया गया यह निर्णय एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इनकार करने को समानता के अधिकार व जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है
 

Saral Kisan- यूपी हाईकोर्ट द्वारा किया गया यह निर्णय एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इनकार करने को समानता के अधिकार व जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। इस निर्णय के माध्यम से, यूपी हाईकोर्ट ने देश में एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया है और भेदभाव के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश भेजा है।


इस मामले में एक सीआरपीएफ में तैनात जवान को प्रोन्नति से इनकार कर दिया गया था उसके एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण। हाईकोर्ट ने उस जवान के याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया और कहा कि एचआईवी पॉजिटिव जवान भी सामान्य जवानों की तरह प्रोन्नति का बराबर का हकदार है। इस संबंध में सीआरपीएफ के स्टैंडिंग ऑर्डर भी एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों को बराबरी का अधिकार देने की बात कहते हैं।


यह निर्णय एचआईवी अथवा एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ अन्याय और भेदभाव का खिलाफ एक सकारात्मक कदम है और उन्हें समाज में समानता और अधिकारों का सम्मान करने का संदेश भेजता है।

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