UP Electricity News :बिजली का प्रयोग करने वालों के लिए जरूरी खबर

उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम झटपट पोर्टल लॉन्च किया गया था. इससे एक्टिव बिजली कनेक्शन लेना काफी संभव हो गया है. इस योजना को गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लोगों को नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने या न्यूनतम शुल्क और कम कागजी कार्रवाई के लिए स्वामित्व परिवर्तन के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है.
 

Saral Kisan : आज के दौर में बिजली का प्रयोग करना लोगों की जरूरतों में शामिल है. बिजली के बिना लोगों का दिन काटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इस बीच अगर लोग नया घर लेते हैं या फिर नया घर बनवाते हैं तो उन्हें नए बिजली कनेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं आप इस प्रक्रिया के तहत बिजली कनेक्शन ले सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

झटपट पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम झटपट पोर्टल लॉन्च किया गया था. इससे एक्टिव बिजली कनेक्शन लेना काफी संभव हो गया है. इस योजना को गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लोगों को नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने या न्यूनतम शुल्क और कम कागजी कार्रवाई के लिए स्वामित्व परिवर्तन के लिए अनुरोध करने में सक्षम बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है.

बिजली कनेक्शन

राज्य में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए साल 2022 में झटपट बिजली योजना शुरू की गई थी. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के झटपट पोर्टल की मदद से गरीब परिवार अब 1 से 49 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

झटपट पोर्टल ग्राहक को देते हैं ये सेवा-

- 01 किलोवाट से 1000 किलोवाट की सीमा के अंतर्गत नये बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना.
- आवेदन शुल्क और अनुमानित लागत का भुगतान.
- मीटर स्थापना और निरीक्षण के लिए सुविधाजनक तारीखें चुनने की सुविधा.
- एसएमएस अलर्ट के लिए त्वरित सुविधा.

बिजली कनेक्शन के लिए झटपट पोर्टल के माध्यम से कौन आवेदन कर सकता है?
विभाग ने झटपट पोर्टल इस तरह डिजाइन किया है कि उपभोक्ता नये बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें. दिशानिर्देशों के अनुसार जो लोग बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं वो ये हैं---

- एक उपभोक्ता जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है.

- उपभोक्ता को एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) या बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए.
- वाणिज्यिक उपयोगकर्ता
- औद्योगिक उपयोगकर्ता
- संस्थागत उपयोगकर्ता

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