UP सरकार के इन कर्मचारियों को देना पड़ेगा अपनी संपत्ति का ब्योरा, आदेश किया गया जारी
UP News - योगी सरकार ने हाल ही में आपको बताया कि इन यूपी कर्मचारियों को अब चल-अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार, आपको बता दें कि कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी ऐसी घोषणा करनी होगी और इससे संबंधित जानकारी को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
Saral Kisan : भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, नगर विकास विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर नगर निकाय के कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके आश्रितों के नाम की चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
नगरपालिका विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति के समय और हर पांच वर्ष में किसी भी अचल संपत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी होगा।
कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों के संदर्भ में भी ऐसी ही घोषणा करते हुए इससे संबंधित जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने इस संबंध में निर्देश देते हुए तत्काल भी अधिकारियों व कर्मचारियों को संपत्ति के ब्योरे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव ने ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने कहा कि विभाग में अब मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर नीति को भी लागू किया गया है। उक्त प्रक्रिया के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों का केपीआइ (की परफार्मेंस इंडीकेटर) निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि पशु चिकित्सा सेवा के अपर निदेशक, पशु चिकित्सा एवं कल्याण, स्थानीय निकाय निदेशालय, अपर नगर आयुक्त, पशु चिकित्सा एवं कल्याण, नगर निगम, लखनऊ, मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम, कानपुर तथा तरूपालन सेवा के अंतर्गत उद्यान अधिकारी, नगर निगम कानपुर के एकल पदों को केपीआइ से मुक्त रखा गया है।
इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए गए है कि वे अधिकारियों व कर्मचारियों का केपीआइ निर्धारित करते हुए सूचना उपलब्ध कराए। केपीआइ के लिए तीन वर्ष की सेवा के आधार पर प्रविष्टियां तय की गईं हैं और उसके आधार पर अंकों का निर्धारण किया गया है।
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