उत्तर प्रदेश में वाहनों पर ना लिखी मिले अब ये चीजें, VIP कल्चर पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन

UP News : उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सीएम योगी वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करते हैं। सभी थाना क्षेत्रों में ऐसी दुकानों को रेखांकित किया जा रहा है जो एसेसरीज के साथ हूटर आदि बेचते हैं।

 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए कड़े आदेश दिए हैं। उन्हें सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हार्न और हूटरों को सख्त रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश मैं वीआईपी कल्चर से दूर रहने की सलाह देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को वीआईपी कल्चर से दूर रहने की सलाह दी थी। प्रदेश में वाहन मालिक अब प्रेशर हार्न और हूटर मनमाने तरीके से नहीं खरीद सकेंगे। 

उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रेशर हॉर्न, शीशे पर काली फिल्म सहित आवागमन में मनमानी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। प्रदेश में यातायात पुलिस अब चालान काट रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग की टीम में लगातार कार्रवाई कर रही है। सख्त निर्देश जारी होने के बाद भी VIP दिखने वालों वाहनों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। प्रदेश में एसेसरीज की दुकानों पर वाहनों पर से हूटर व प्रेशर हार्न लगाए जा रहे हैं।

हूटर या शीशों पर काली फिल्म लगाकर

राजधानी के वाल्मीकि मार्ग सहित राज्य भर के सभी थाना क्षेत्रों में ऐसी दुकानों को रेखांकित किया जा रहा है जो एसेसरीज के साथ हूटर आदि बेचते हैं। परिवहन अधिकारी रास्ते में हूटर या शीशों पर काली फिल्म लगाकर चल रहे वाहनों की जांच कर रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही परिवहन और पुलिस की मिलीभगत टीमें दुकानों पर छापेमारी करके हूटर और प्रेशर हार्न आदि की बिक्री की जानकारी लेंगी।

दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई

हूटर बेचने वाले व्यक्ति से आधार व पहचान पत्र मांगे जाएंगे। इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को अपने वाहन में हूटर लगाने की अनुमति है या नहीं। दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी अगर वे यह विवरण नहीं दे पाते। उपायुक्त ने कहा कि, मोबाइल सिम की बिक्री की तरह, दुकानदारों को हूटर की बिक्री का पूरा रिकार्ड रखना होगा। अनधिकृत खरीदार को हूटर जमा करने के लिए कहा जाएगा अगर विवरण उपलब्ध है।