Delhi-NCR में इन बाइकों के कट रहें हैं धड़ाधड़ चालान, हो जाएं सावधान

Delhi-NCR - ध्यान दें कि दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। सभी प्रकार की मोटरसाइकल और स्कूटर्स इनमें शामिल हैं। पुलिस मॉडिफाइड गाड़ियों को ढूंढकर चालान काट रही है।
 

Saral Kisan : ट्रैफिक नियमों के कारण कई राज्यों में पुलिस अधिक सख्त हो गई है। विशेष रूप से दिल्ली-NCR क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। सभी प्रकार की मोटरसाइकल और स्कूटर्स इनमें शामिल हैं। पुलिस मॉडिफाइड गाड़ियों को ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स आसानी से पहचानी जाती हैं। ट्रैफिक नियमों में चालान 25 हजार तक बढ़ाया गया है।

साथ ही, चालक लाइसेंस कैंसिल करने और सजा देने का भी अधिकार है। यदि आपने भी अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराया है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। या उस मॉडिफिकेशन को तुरंत हटा दिया जाए। यहां तीन मॉडिफिकेशन कंडीशन बताए जाते हैं। जिससे आपका चालान कट सकता है।

1. टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान-

अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है।

2. मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान-

कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं। इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपका चालान कर देगी। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है।

3. फैंसी नंबर प्लेट पर चालान-

मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी तरीके से न लिखा गया हो। हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में आड़े-टेड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

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