NCR के इस शहर में कुत्ते पालने वालों के लिए बनाए गए सख्त नियम, डबल जुर्माना

NCR News : कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यहां पर सख्त नियम बना दिए गए हैं, कुत्ते पलने वालों को अब डबल जुर्माना देना पड़ेगा.

 

Saral Kisan : गाजियाबाद में कुत्ता पालने के शौकीन और डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, गाजियाबाद में डॉग लवर्स के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। कुत्तों द्वारा हमला करने की घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब स्ट्रीट डॉग्स को किसी के घर के सामने फीड नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा जो कुत्ते पालतू हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है। साथ ही शहर में आवारा कुत्तों को दूसरों के घर के आगे खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, नियम का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

गाजियाबाद में कुत्तों को पालना महंगा हो गया है। कुत्ते पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पहले 200 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं नवीनीकरण फीस पहले 100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में लगातार कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे थे। इसे लेकर कई बार डॉग लवर्स और स्थानीय निवासियों के बीच तनातनी हो जाती थी। कुत्तों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं और कई की जान भी जा चुकी है।  

कुत्तों के हमलों से जुड़ी लगातार घट रही घटनाओं के बाद अब नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य किया गया है।  200 वर्ग गज के घरों में अधिकतम दो कुत्ते और 400 वर्ग गज के घरों में अधिकतम 4 कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा।

5 से अधिक कुत्ते आवासीय क्षेत्र में नहीं पाले जा सकेंगे। पालतू कुत्तों से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी शपथ पत्र कुत्ता मालिक को देना होगा। सोसायटी की लिफ्ट और पार्कों में भी कुत्तों के मालिकों को कुत्ते के मुंह पर मजल (कुत्ते के मुंह पर जाली वाला मास्क) लगाना होगा और साथ में यह भी देखना होगा कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति को कुत्ते से परेशानी ना हो।

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