100 प्रतिशत फलों के रस का दावा करने वाली पैकेजिंग सामग्री हटाने की मोहलत बढ़ी, स्वास्थ्य से ना करें खिलवाड़
 

Packaged Products : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को दिसंबर के अंत तक चार महीने का अतिरिक्त समय दिया है कि वे अपने पैकेज्ड जूस उत्पादों में '100 प्रतिशत फलों के रस' का दावा करने वाली सभी पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री को समाप्त कर दें।

 

Food Label : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) को अपने पैकेज्ड जूस उत्पादों में '100 प्रतिशत फलों के रस' का दावा करने वाली सभी पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री हटाने के लिए दिसंबर के अंत तक चार महीने का समय और दिया है। इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है, लेकिन शेयरधारकों के साथ परामर्श के बाद समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

चार महीने की ओर मिली मोहलत 

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यापार संचालकों (FBO) को अपने पैकेज्ड जूस उत्पादों में '100 फीसदी फलों के रस' का दावा करने वाली सभी पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के लिए चार महीने का समय दिया है। भ्रामक दावों पर बढ़ती चिंता के बीच, FSSAI ने इस साल जून में खाद्य व्यापार संचालकों (FBO) से विज्ञापनों में 100 प्रतिशत फलों के रस के दावों के साथ-साथ पुनर्गठित फलों के रस के लेबल को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए कहा। 

आपको बता दें, भ्रामक दावों पर बढ़ती चिंताओं के बीच जून में FSSAI ने FBO से विज्ञापनों में 100 प्रतिशत फलों के रस के दावे वाले पैकेज्ड उत्पादों पर लेबल तुरंत हटाने को कहा था। FSSAI ने FBO को दिए गए परामर्श में कहा कि हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री के उपयोग की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन सामग्रियों के उपयोग की नई समयसीमा अब 31 दिसंबर, 2024 है।