1 जुलाई से नहीं भर सकेंगे चेक से प्रॉपर्टी टैक्स, इस वजह से हुई परेशानी

Property Tax : डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर समय भी बचेगा और रसीद जारी करना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ टैक्सपेयर को आसानी हो जाएगी संपत्ति का टैक्स अदा करने में और काम भी तेज हो जाएगा।

 

Delhi News : दिल्ली नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। बता दें कि नगर निगम आने वाली 1 जुलाई के बाद चेक के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करवाएगा। कंपनी नगर निगम ने बताया कि चेक बाउंस की समस्या के चलते यह फैसला लिया गया है। 

दिल्ली नगर निगम नई जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 1 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान यूपीआई वायलेट डिमांड ड्राफ्ट या अन्य ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चेक बाउंस की समस्या के चलते जुलाई में चेक से भुगतान को रद्द किया गया है। 

भुगतान

डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर समय भी बचेगा और रसीद जारी करना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ-साथ टैक्सपेयर को आसानी हो जाएगी संपत्ति का टैक्स अदा करने में और काम भी तेज हो जाएगा। एमसीडी ने बताया कि खाली पड़ी जमीनों और एमसीडी ने बताया कि खाली पड़ी जमीनों और इमारत का साल 2024 25 में टैक्स भुगतान करने पर 30 जून से पहले 10% की छूट दी जा रही है। 

टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक को www.mcdonline.nic.in पर लॉगिन करना होगा। दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 2003 की धारा 114 के अनुसार दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि पर भुगतान के लिए उत्तरदाई है।