PPF Account: अब बंद हुए पीपीएफ अकाउंट को 5 मिनट में इस तरह करें Active

 

New Delhi : आज बहुत से लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं। भारत में पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे प्रसिद्ध छोटी बचत योजना है। देश भर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वालों की लंबी सूची है। निवेशक इस लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम में कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। यद्यपि, निवेशकों द्वारा इसमें निवेश करने के लिए पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खोला जाता है, जो किसी भी समय बंद हो सकता है या नहीं काम करता है. ऐसा होने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है।

क्या आपका पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) किसी कारण से बंद या इनएक्टिव है? यही कारण है कि आपको घाटा हो सकता है। वास्तव में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF Account) निष्क्रिय होने पर जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं।
आपको लोन नहीं मिलेगा अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव नहीं है। जब आप अपने खाते को फिर से चालू करेंगे तो आप पर चार्ज भी लगेगा। यद्यपि, पीपीएफ खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए डाकघर और बैंक से अलग-अलग शुल्क लिया जा सकता है।

आप अपने इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) को फिर से एक्टिव करने के लिए बैंक या डाकघर जा सकते हैं। आपको यहां पर एक आवदेन पत्र देना होगा। साथ ही, आपको प्रति वर्ष 500 रुपये जमा करने होंगे अगर आपका पीपीएफ खाता हर साल बंद रहा। उदाहरण के लिए, अगर आपका पीपीएफ खाता चार साल तक बंद था, तो आपको 2,000 रुपये जमा करने के लिए 500 को चार से गुणा करना होगा। इसके साथ ही आपको हर साल पाँच सौ रुपये का जुर्माना देना होगा।
ध्यान दें कि आपका पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) की 15 वर्ष की लॉक-इन अवधि पहले ही समाप्त हो गई है, तो आपका अकाउंट फिर से चालू नहीं हो सकेगा। जिन खाताधारकों के पास इनएक्टिव पीपीएफ खाता है, वे अपने नाम से दूसरा पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते।

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