Ownership: अगर कुत्ता रह गया भूख तो मलिक को जाना पड़ेगा जेल, डॉगी रखने के नियम जानते नहीं होंगे आप

कभी-कभी कुत्ते लोगों को शिकार बना लेते हैं, हालांकि कुत्ते सबसे वफादार जानवर और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त हैं। क्या इससे लोगों को उनका शोषण करने का अधिकार मिलता है? यदि आप भी ऐसा समझते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा करना कानूनन अपराध है।

 

Dog Ownership Rules: कभी-कभी कुत्ते लोगों को शिकार बना लेते हैं, हालांकि कुत्ते सबसे वफादार जानवर और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त हैं। क्या इससे लोगों को उनका शोषण करने का अधिकार मिलता है? यदि आप भी ऐसा समझते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा करना कानूनन अपराध है।

हाल ही में पालतू और आवारा कुत्तों का मामला इतना गर्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। संविधान ने कुत्तों को आम लोगों की तरह जीवन और भोजन का अधिकार दिया है। यदि आप कुत्ते को दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको भी दंड भुगतना पड़ सकता है, और क्रूरता या कुत्ते की हत्या के मामले में पांच साल की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

मूल निवासी के रूप में रहने का अधिकार

संविधान में पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 को बार-बार बदलते रहते हैं। 2002 में एक संशोधन ने आवारा कुत्तों को भी देश का मूल निवासी घोषित किया।

कुत्ता विषैला होने पर भी मारना गैरकानूनी - 

जबकि कुत्ता विषैला है, वह मार नहीं जा सकता। इसके लिए पशु कल्याण संस्था से संपर्क करना आवश्यक है।

जीवित रहने के अधिकार

पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 428 और 429 के तहत पांच साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई आवारा कुत्ते को दुर्व्यवहार करता है, उसे मारता है या उसे अपंग करता है।

जहां से पकड़ा वहीं छोड़ना होगा

एंटी बर्थ कंट्रोल कानून 2001 के माध्यम से कुत्तों की आबादी पर लगाम के लिए नगर निगम-पशु कल्याण संस्था या कोई एनजीओ (NGO) यदि किसी आवारा कुत्ते को गली-मोहल्ले से पकड़ती है, तो बंध्याकरण के बाद वहीं छोड़ना होगा, ऐसा न करना अपराध है.

भूखा और बांधकर रखने पर भी सजा - 

यदि किसी कुत्ते को लंबे वक्त तक बांधकर रखा जाता है या उसे भोजन नहीं दिया जाता है तो पशु क्रूरता अधिनियम के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल हो सकती है.

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