अब मकान मालिक बिना किराएदार की मर्जी के नहीं घुस पाएगा घर, रेंट पर रहने वालें पढ़ लें अधिकार

Tenant Right : आपको बता दें कि मकान मालिक किराए पर दिए गए घर में बिना किराएदार की अनुमति के नहीं जा सकता। आपको भी अपने अधिकारों को जानना चाहिए अगर आप भी अपने मकान मालिक से परेशान हैं। किराएदार का पूरा अधिकार इस खबर में विस्तार से बताया गया है।
 

Saral Kisan : किराया समय पर देने के बाद भी आप मकान मालिक से परेशान हैं तो आपको अपने अधिकारों को जानना चाहिए। बात-बात पर, अगर मकान मालिक घर से निकालने की धमकी देता है या घर में मेहमान आते हैं तो आप उन्हें बिना आपकी अनुमति के रोक सकते हैं, लेकिन आपको किरायेदार के तौर पर अपने अधिकारों का पता होना चाहिए।

किराएदार के अधिकार क्या हैं?

आप फ्लैट का मालिक हैं जब तक आप किराया दे रहे हैं। भारत में किरायेदारों को अधिकार मिलते हैं।  किराएदार को मालिक के समान अधिकार मिलते हैं।

किराए पर घर लेने से पहले रेंट एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य है। रेंट एग्रीमेंट के बिना आप परेशान हो सकते हैं।  रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद मकानमालिक बिना किरायेदार की जानकारी के उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है।

मकानमालिक किरायेदार के घर में बिना आपकी अनुमति के नहीं जा सकता। वह फ्लैट में प्रवेश करने के लिए किरायेदार से अनुमति लेनी चाहिए।  

रेंट एग्रीमेंट में सभी शर्तें लिखित होनी चाहिए। टैनेंसी एक्ट 2021 को लागू किया जाएगा अगर उसमें सभी शर्तें नहीं लिखी हैं।  

मकानमालिक और किरायेदार अक्सर घर में टूट-फूट को लेकर बहस करते हैं।  टूट की मरम्मत कौन करेगा, इस बारे में बहस चलती रहती है। आपको बता दें कि किरायेदार हर छोटी-मोटी चोट की जिम्मेदारी है। वहीं मकान मालिक बिल्डिंग से संबंधित किसी भी बड़ी क्षति की मरम्मत करने का जिम्मेदार है। यदि दुर्घटना किरायेदार के कारण हुई है तो उसे ही ठीक करना होगा।  

आने-जाने पर रोक लगाना गलत है—

किराएदार को कई मकान मालिक आने-जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं। रात को वापस आने का समय तय करें। आपको बता दें कि समय की पाबंदी पर कोई अधिनियम नहीं है। पार्किंग पर भी अक्सर बहस होती है। समय और पार्किंग के बारे में दोनों केवल आपसी सहमति से बात सुलझा सकते हैं। Pets रखने की अनुमति अक्सर मकान मालिक पर निर्भर करती है।  

घर खाली करने का कानून—

नियम हैं, भले ही मकान मालिक आपको बार-बार घर खाली करवाने की धमकी देता हो। रेंट एग्रीमेंट में निर्धारित शर्तें से बाहर मकान मालिक आपसे घर नहीं छोड़ सकता।  किराये के अनुबंध में घर खाली करने के नियम हैं। घर खाली करने से पहले घर मालिक को एक महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। किराएदार घर खाली करने से पहले अपनी अग्रिम राशि वापस मांग सकता है या किराए में बदलाव कर सकता है। किराएदार की मौत पर उनका परिवार या कानूनी उत्तराधिकारी समान अधिकारों से घर में रह सकते हैं। 

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