अब दूध बेचना हुआ मुश्किल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बनाए कड़े नियम, पालन ना करने पर लगेगा लाखों का जुर्माना
FSSAI Made Strict Rules For Selling Milk : दूध में बढ़ती मिलावट के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मिलावटी दूध की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दुग्ध विक्रेता को अब दुग्ध उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
UP News : आज के समय में हर खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट आने लगी है। यह मिलावटी चीज स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती हैं. गोरखपुर में दूध की बढ़ती घटनाओं से निपटे के लिए खाद सुरक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. खाद्य सुरक्षा सख्त नियमावली लागू करने वाला है. मिलावटी दूध की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू होने वाले हैं.
गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नई पहल के माध्यम से सभी दुग्ध विक्रेताओं आईडी कार्ड जारी किया है. जानकारी के लिए बता दें कि जिन दूध डेयरी में 500 लीटर से ज्यादा दूध की बिक्री होती है उन्हें लाइसेंस लेना अति आवश्यक होगा.
आईडी कार्ड लेना अति अनिवार्य
दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियमों को शक्ति से लागू करने का निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश में दूध की मिलावट के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं. यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में पिछले दिनों में दी है. सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए 100 रूपए की फीस रखी गई है। इसके अलावा बता दें कि दुग्ध विक्रेताओं को आईडी कार्ड रखना अति आवश्यक होगा.
दो लाख रुपये तक का जुर्माना
अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुग्ध विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए शिविर लगाएगी। जिन विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्हें पहले सूचना दी जाएगी और फिर उनका दूध जब्त किया जाएगा। इसके बाद भी, अगर वे कानूनों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।