UP: इस जिले के गांवों में भी अब घर बनाने से पहले पास करवाना होगा नक्शा
UP News : अपना आशियाना बनाने का सपना हर कोई देखता है. शहरी इलाकों में नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य होता है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इस जिले में गांव देहात में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा।
Uttar Pradesh News : अभी तक नगर पंचायत इलाकों और नगर पालिका क्षेत्र मैं मकान बनवाने से पहले नक्शा पास करवाना आवश्यक होता था. लेकिन अब नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र की तर्ज पर गांव में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा। गांव में मकान बनाने के लिए भवन मालिक को जिला पंचायत से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. इससे पहले मकान में किसी व्यावसायिक भवन का निर्माण करने के लिए नक्शा पास करने की जरूरत सिर्फ नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र तक की समिति थी।
गांवों में होगी शहरी क्षेत्र की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध
अब औरैया जिले में इस प्रक्रिया पर अंतिम मोहर लगाने के लिए प्रशासन की मंजूरी मांगी गई है. संभावना यह जताई जा रही है सितंबर महीने से नया नियम लागू हो जाएगा। मकान बनाने के लिए नक्शा पास करने का यह नियम पहले ग्रामीण इलाकों में लागू नहीं था. केंद्रीय प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रामीण इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए लगातार सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. अब ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्र की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गांव में भी भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास करवाने का नियम लागू किया जाएगा.
बिना नक्शा पास जुर्माना और निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई
जिला पंचायत क्षेत्र में मकान और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नक्शा भी स्वीकृत कराना होगा। पिछले वर्ष राज्य स्तर से इस संबंध में नियम बनाकर जिला पंचायत को भेजा गया था। जिला पंचायत प्रशासन ने सर्वे व बैठकों के बाद हुई सहमति पर नियमावली बनाने के लिए प्रशासन और मंडलायुक्त से अनुमति मांगी है। जो नया घर बनाने वालों को ही नक्शा स्वीकृत करना होगा। यह नियम पहले से बने भवनों पर लागू नहीं होगा। आजकल गांवों में भी लोग व्यवसाय के लिए घर बना रहे हैं। लोगों को इसके लिए पहले जिला पंचायत से नक्शा पास करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके खिलाफ जुर्माना और निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
गांव में नए भवन बनाने के लिए जिला पंचायत में नक्शा पास करने का नियम लागू होने वाला है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं। सरकार से अनुमति की मांग की गई है। नियमों को गजट प्रकाशित होते ही लागू किया जाएगा।