ट्रैक्टर ट्राली के लिए जारी हुए नए नियम, बिना जानकारी के भुगतना पड़ेगा मोटा जुर्माना 

इसकी जानकारी देते हुए परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए करवाया जाता है। लेकिन कई बार ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कमर्शियल प्रयोग के लिए किया जाता है, जिसके लिए ट्राली का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 

 

How to register a tractor : ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल खेती किसानी के लिए किया जाता है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, कि ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कमर्शियल प्रयोग के लिए भी किया जाने लगा है। आजकल अक्सर देखने को मिलता है की मिट्टी और रेत खनन में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। आज के समय में कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते समय ट्राली का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता। जो पूरी तरह अवैध होता है। 

इसकी जानकारी देते हुए परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए करवाया जाता है। लेकिन कई बार ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कमर्शियल प्रयोग के लिए किया जाता है, जिसके लिए ट्राली का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 

शहर में नहीं अधिकृत फर्म 

परिवहन अधिकारी ने बताया कि पंजीकृत ट्राली बनाने के लिए अधिकृत निर्माता फर्म होना जरूरी है। अधिकृत निर्माता द्वारा तैयार की गई ट्राली का ही रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। लेकिन शाहजहांपुर शहर में ऐसी कोई फर्म नहीं है। जिले में एक भी ट्राली पंजीकृत नहीं है। समय-समय पर अभियान चला कर अवैध रूप से चलाई जा रही ट्रैक्टर ट्राली का चालान काटा जाता है और वैध कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज के समय में कई ट्रैक्टर ट्रालियाँ सीज भी की जा चुकी है। 

ट्राली का रजिस्ट्रेशन 

ट्राली का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है। ट्राली के रजिस्ट्रेशन फिटनेस, टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। ट्राली का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 242 रुपए प्रति टन के हिसाब से टैक्स जमा करवाना पड़ता है। जितने टन की ट्राली पास होती है, उसी के हिसाब से टैक्स जमा करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ट्राली के लिए एक नंबर जारी किया जाता है। 

सवारी चढ़ाने पर जुर्माने 

अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली में अगर कृषि कार्य के साथ-साथ सवारियां ढोने का काम किया जाता है तो उनसे बड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा।  सवारी ढोने पर 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से वसूल किया जाएगा। क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली से सवारियां ढोने का प्रावधान नहीं है । 

ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी 

परिवहन अधिकारी ने बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। वहीं अगर ट्रैक्टर ट्राली की बात आती है तो इसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकता है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक के वाहन चलाए जा सकते हैं।