दिल्ली के LG जैसी शक्तियां जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को मिली, जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
Central Government News : भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लिया है।
Jammu Kashmir News : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम -2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधन करके उप राज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन कर उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों में बढ़ोतरी की है। पुलिस से लेकर लोक व्यवस्था तक के मामलों में अब उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह ज्यादा अधिकार मिलेंगे।
ट्रांसफर-पोस्टिंग
अब पुलिस, कानून व्यवस्था, एसीबी और अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े किसी भी प्रस्ताव और ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामलों को मुख्य सचिव द्वारा मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। किसी भी मामले में केस चलाने, महाधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी भी विधि विभाग के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है।
मुख्यमंत्री रबर स्टैंप होंगे और एलजी के पास पावर
सचिव के जरिए एलजी से मंजूरी लेना जरूरी होगा। इस बीच, शनिवार को सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि पुनर्गठन अधिनियम में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। उधर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अब मुख्यमंत्री रबर स्टैंप होंगे और एलजी के पास पावर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी की शक्तियां बढ़ाकर केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को अधिकारहीन बना दिया है।
लोकतंत्र
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, केंद्र के इस कदम से साफ हो गया है कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। सरकार की करतूतें उजागर हो गई हैं। पीडीपी ने एलजी की शक्तियां बढ़ाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। अपनी पार्टी ने संयुक्त विपक्ष से इस फैसले के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन की अपील की है।