land purchase rules : जमीन नहीं खरीद सकते देश के इन 5 राज्यों में बाहर वाले, जाने इनके नाम

भारतीयों को जमीन खरीदने की अनुमति कई जगहों पर नहीं है। आप इन जगहों पर संपत्ति खरीदना भी चाहते हैं तो आप पहले वहाँ के निवासी होना चाहिए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
 

Saral Kisan : हर व्यक्ति खुद का घर चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ स्थान हैं जहां जमीन खरीदना वर्जित है? हम आपको मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किसी भी जगह जमीन खरीदने पर क्या प्रतिबंध है, बताएंगे।

हिमाचल प्रदेश में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी

हिल स्टेशन घूमना बहुत लोकप्रिय है। हिल स्टेशन पर आराम और शान्ति का अनुभव अलग है। हिमाचल प्रदेश में हर साल पर्यटक आते हैं, लेकिन पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई और गैर-कृषक या बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते।

नागालैंड में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी

साल 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला था और इसके अनुसार, यहां पर जमीन को खरीदने की अनुमति नहीं है।

सिक्किम में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी

सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके अनुसार, बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी

अरुणाचल प्रदेश मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। इस स्थान पर भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है। इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर भी ऐसे ही राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कई कानून और नियम हैं। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

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