Labour Law : अब अगर बची है आपकी 30 से ज्यादा छुट्टियां तो कंपनी को देना होगा पैसा
Saral Kisan : देश में चार लेबर कानूनों के लागू होने के बाद, कर्मचारी छुट्टी को लेकर नियम बदल सकते हैं। कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी 30 दिन से अधिक होती है, तो उसे अतिरिक्त छुट्टी का भुगतान करना होगा। लेकिन ये कानून अभी देश में लागू नहीं हुए हैं।
लेबर कानून में परिवर्तन होगा
भारत के 29 सेंट्रल लेबर कानून चार कोड में विभाजित हैं। वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (औद्योगिक संबंध) और व्यवसाय सुरक्षा (व्यवसाय सुरक्षा), स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि चार लेबर कोड कोड हैं। इन चार संहिताओं को संसद ने पारित किया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को भी इन नियमों को जारी करना चाहिए। इसके बाद ही राज्यों में ये नियम लागू होंगे। यहां कर्मचारी दोनों मैनेजरी और सुपरवाइजरी पदों पर काम करते हैं।
लेबर कानून कब लागू होगा?
भारत में कर्मचारियों ने लंबे समय से लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग की है। इससे कर्मचारियों को दो दिन की जगह तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। काम के घंटे बढ़ेंगे, लेकिन तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों के कारण लेबर कोड कानून लागू होने की संभावना बहुत कम है। यह आम चुनावों से पहले लागू होने की संभावना कम है। लेबर कोड नियम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
ये नियम होंगे
ETW रिपोर्ट के अनुसार, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSH Code) की धारा 32 में वार्षिक छुट्टी, आगे ले जाने और कैश के संबंध में कई शर्तें हैं। धारा 32(vii) के अनुसार, एक कर्मचारी को अगले कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों तक की सालाना छुट्टी बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यदि सालाना लीव बैलेंस 30 से अधिक होता है, तो कर्मचारी एक अतिरिक्त छुट्टी अगले साल ले सकता है।
ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश में बनेगा 22 किलोमीटर का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 20 गावों की जमीन का होगा अधिग्रहण