उत्तर प्रदेश में मकान का नक्शा बनवाने के बदले नियम, इतने दिनों बाद कैंसिल होगा नक्शा

अगर आप उत्तर प्रदेश में घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने नक्शे के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके बिना आपका नक्शा रद्द हो जाएगा. आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में क्या है। 

 

UP news : यूपी की योगी सरकार ने मानचित्र स्वीकृति को लेकर नियमों में बहुत बदलाव किया है। मानचित्र पॉलिसी में शासन स्तर से बदलाव करते हुए आपत्तियों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। अब आवेदन किए गए मानचित्र पर लगाई गई आपत्ति को 15 दिन में हल करना होगा। वहीं एक महीने में मानचित्र शुल्क देना होगा।अब तक कोई निर्धारित तिथि नहीं थी। जिसमें महीनों तक नक्शे लंबित रहे। प्राधिकरण सुनियोजित विकास की देखभाल करता है।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण महायोजना-2021 का मानचित्र मंजूर किसी भी भवन के निर्माण के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद इसकी जांच प्राधिकरण के विभिन्न पटलों पर की जाती है। आपत्ति होने पर आवेदन को उनका समाधान करना होगा। इसके बाद, मानचित्र स्वीकृति का आदेश जारी किया जाता है और आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

अब तक, मानचित्र स्वीकृति के बाद भुगतान करने की अंतिम तिथि नहीं दी गई है। उस समय, मानचित्र महीनों तक अधूरे रहते थे। ऐसा अब नहीं होगा। अब विवादों को हल करने के लिए भी 15 दिन का समय दिया गया है। नक्शा स्वत: ही निरस्त हो जाएगा अगर आर्किटेक्ट और आवेदक इस समय में निस्तारण नहीं करते हैं।

बिल्डरों पर पड़ेगा प्रभाव: मानचित्र स्वीकृति पॉलिसी में शासन स्तर से किए गए बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव बिल्डरों पर पड़ेगा। दरअसल, बड़े बिल्डर मानचित्र स्वीकृति शुल्क प्रति माह वसूलते हैं। अब नई पॉलिसी के अनुसार एक महीने में पूरा भुगतान करना होगा।

12 मीटर चौड़े मार्ग पर पास होने वाले गेस्ट हाउस के नक्शे भी शासन स्तर से भवन निर्माण व विकास उपविधि में बदल गए हैं। अब 12 मीटर चौड़े मार्ग पर भी गेस्ट हाउस का नक्शा पास हो सकेगा। 22 मीटर चौड़े मार्ग पर अब तक अनुमति मिली है।

VC AD Atul Vats ने बताया कि शासन ने मानचित्र स्वीकृति और शुल्क जमा करने के लिए एक नई नीति बनाई है। जो मानचित्र स्वीकृत होने के एक महीने के भीतर पूरा शुल्क जमा करना होगा। वहीं, स्वीकृति से पहले किसी भी आपत्ति को 15 दिन में हल करना होगा।

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