Indian currency : नोट छापने की कौन देते है पर्मिशन, जानिए शुरू से लेकर अंत तक का सफर

आज पैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर चीज के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि नोट कहाँ बनाए जाते हैं, किसकी अनुमति से बनाए जाते हैं और अंत में उनके साथ क्या हो सकता है। आइये नोटों की पूरी प्रक्रिया जानते हैं। 

 

Indian currency news : भारत सरकार एक तरह से निर्णय लेती है कि देश में किस साल कितने नोट छापे जाएंगे। सरकार भी वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों से इस विषय पर चर्चा करती है। अनुमति देने की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहले, रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार से नोट छपाई की मांग करता है। सरकार इस विषय पर आरबीआई के वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के एक बोर्ड से चर्चा करती है। इसके बाद आरबीआई को नोट छापने की अनुमति मिलती है। इस तरह सरकार, बोर्ड और आरबीआई नोटों को छपाने में सहयोग करते हैं।

इस मामले में सरकार के पास स्पष्ट रूप से अधिक अधिकार हैं। सरकार ही निर्धारित करती है कि प्रति वर्ष कितने रुपये के नोट छापने चाहिए। साथ ही, इसकी बनावट और सुरक्षा नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वहीं, 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। इससे बड़े नोटों की छपाई करने के लिए आरबीआई को सरकार से अनुमति लेनी होगी।

कितने नोटों की प्रतिलिपि

सरकार और आरबीआई विभिन्न नियमों को ध्यान में रखते हुए नोटों की छपाई करते हैं। इसमें राजकोषीय घाटे, जीडीपी और विकास दर शामिल हैं। इसके आधार पर कितने भी नोट छाप सकते हैं। 1956 में एक न्यूनतम निधि प्रणाली शुरू की गई। इसके तहत, आरबीआई को नोट छापने के लिए हमेशा 200 करोड़ रुपये की जमा होनी चाहिए।

115 करोड़ रुपये का सोना और 85 करोड़ रुपये की विदेशी करेंसी इस रिजर्व में होनी चाहिए। ऐसा किया जाता है ताकि आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाए। आरबीआई के गवर्नर नोट के मूल्य के बराबर की राशि देने का वादा करते हैं। यह उसी वचन का समर्थन करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

भारत में नोटों की छपाई नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी में होती है। इसके बाद बैंकों को ये नोट मिलते हैं। इन नोटों को बैंक लोगों को कैश काउंटर या एटीएम से देता है। इसके बाद, ये नोट कई सालों तक फैलते रहे। लोगों के हाथों में जाने के बाद नोट घिस जाते हैं और फट जाते हैं। लोग फिर से इन नोटों को बैंकों में ले जाकर जमा करते हैं। ये बैंक वापस आरबीआई में जाते हैं। आरबीआई अब नोटों की स्थिति को देखकर उन्हें रीइश्यू या नष्ट कर देगा। नोट का जीवनकाल इस तरह समाप्त होता है।

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