Income Tax : इस सेक्शन में नोटिस क्यों भेजता है इनकम टैक्स, जानिये क्या है वजह
Income tax notice: हर व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स विभाग से सूचित है। टैक्स भरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आईटीआर (ITR-Income Tax Return) भरना अनिवार्य है। ऐसे में विभाग ने आईटीआर भरने के लिए कई नियम बनाए हैं। आयकर विभाग आपको नोटिस देता है अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं या ITR भरते समय कुछ गलतियां करते हैं। इनकम टैक्स (Income Tax Notice) के सेक्शन 143(1) के तहत प्रेषित पत्र की सूचना भी ऐसी ही होती है। आइए देखें कि ये नोटिस कब और क्यों आते हैं।
क्या होता है इंटीमेशन लेटेर?
लेटेर ऑफ इंटीमेशन (Letter of Intimation) एक प्रकार का नोटिस है जो बताता है कि आपने सही तरह से टैक्स भुगतान किया है या नहीं। टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको कोई नोटिस मिल सकता है अगर आपको इंटरेस्ट की जानकारी भरने में कोई गलती हुई है या फिर कोई और छोटी-मोटी गलती हुई है। यह नोटिस आपको बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे जो भी गलती हुई हो, उसे सुधारें।
टैक्स नोटिस कब मिल सकता है?
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न करने के दौरान अपनी देनदारी से कम टैक्स भर दिया है
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न करने के दौरान अपनी देनदारी से अधिक टैक्स चुकाया हो या फिर आपने सही टैक्स चुकाया हो
एक्सपर्ट का मानना है कि हर टैक्स पेयर अक्सर ऐसा नोटिस प्राप्त करता है। अगर आपको ऐसा नोटिस नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि आपका रिटर्न प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है।
नोटिस पर जल्दी जवाब दें
यह नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल पर भेजा जाता है। 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड या नोटिस ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बाकी है तो इस मैसेज के मिलने से 20 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें। अगर आप इसमें देरी करते हैं, तो 30 दिन बीत जाने के बाद आपको प्रति माह एक प्रतिशत ब्याज भरना होगा।