इस राज्य में दुकानदार ने सिक्का लेने से मना किया तो जाना पड़ेगा जेल 

लोगों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि जमुई जिले में छोटे अठन्नी और एक रुपए के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया है. 

 

The Chopal News : तुमने शायद देखा होगा कि दुकानदार सिक्कों की जगह चॉकलेट या कुछ और थमा देते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। किसी दुकानदार को आपसे छोटे सिक्के लेने से मना करने पर जेल भी हो सकता है। दरअसल, जमुई जिलाधिकारी राकेश कुमार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छोटे सिक्कों का प्रयोग बंद नहीं किया जा सकता और सिक्के लेना गैरकानूनी है। जमुई जिले में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि छोटे अठन्नी और एक रुपए के सिक्कों का चलन बंद हो गया है, जिससे यह पूरा मामला सामने आया। बाद में डीएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

छोटे सिक्कों को लेने से मना करना कानून के खिलाफ है
एलडीएम धीरेन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि छोटे सिक्कों को लेने से मना करना गैरकानूनी है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, 25 पैसे के सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और बाजारों में प्रचलित होना चाहिए। लेकिन दुकानदार, ऑटो चालक और अन्य लोग भी सिक्के नहीं लेते, जिससे लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनका कहना था कि सिक्का लेने से मना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भी जा सकते हैं।

सिक्का नहीं लेने की शिकायतों को कैसे हल कर सकते हैं?

एलडीएम ने कहा कि आप स्थानीय बीडीओ या सीओ को फोन पर शिकायत कर सकते हैं अगर कोई दुकानदार या बैंक सिक्का लेने से मना कर रहा है या सिक्के के प्रचलन में कोई दिक्कत आ रही है। आप चाहें तो उस दुकानदार के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं या लिखित शिकायत भी दे सकते हैं।

आप चाहें तो जिलाधिकारी या एलडीएम को फोन कर इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

LDM ने कहा कि सिक्के नहीं लेना कानूनन अपराध है. जानिए नियम और सजा। इसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। भारतीय दंड विधान संहिता, 1980 की धारा 124 ए के अनुसार, रिजर्व बैंक से पैसे लेने से इनकार करना दंडनीय अपराध है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान राजद्रोह है।

इसमें आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो धारा 124 ए के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। यही कारण है कि अगर आपके आसपास भी कोई दुकानदार सिक्का लेने की इच्छा व्यक्त करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।

25 पैसे को छोड़कर आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक रुपया और दो रुपए के सिक्कों को कोई भी व्यवसाई लेन-देन नहीं कर सकता है, डीएम राकेश कुमार ने बताया। 30 जून 2011 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्का निर्माण अधिनियम-2011 के तहत केवल 0.25 रुपए के सिक्के चलन में रखे हैं। शेष सभी सिक्के चलन योग्य मुद्रा में हैं।

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ऐसे में सभी व्यावसायिक स्थानों और दुकानदारों को अपने ग्राहकों से दो रुपए का सिक्का लेना होगा। उनका कहना था कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, सभी बीडीओ, सीओ, और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाया जा सके।

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