ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर हो जाए आपके साथ ठगी, तो जान ले अपने अधिकार, कैसे मिलेगा पैसा वापस
Saral Kisan : ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई बार ग्राहकों से ठगी होती है, कभी-कभी उत्पाद की गलत डिलीवरी होती है, तो कभी-कभी गलत सामान भेजा जाता है। फेस्टिव सीजन में आप इन प्लेटफॉर्म पर आकर्षक डिस्काउंट और बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस मिलते हैं।लेकिन कभी-कभी ग्राहकों के साथ बेईमानी हो जाती है जब वे सामान को एक अलग मूल्य पर ऑर्डर करते हैं और उत्पाद उनके हाथ में एक अलग मूल्य का लगता है। अगर आप भी इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो अच्छी खबर है! यहां जानिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए।
फेक प्रोडक्ट मिलने पर ये करें
जब भी किसी प्रोडक्ट को ई- कॉमर्स वेबसाइट (e-commerce website) से ऑर्डर करते हैं तो उसे खरीदते समय ही इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर कंपनियां ओपन बॉक्स डिलीवर का ऑप्शन देती हैं जिसके जरिए खरीदे गए प्रोडक्ट को डिलीवरी से पहले बॉक्स ओपन करके दिखाया जाता है. साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें की जब किसी प्रोडक्ट को आप ओपन कर रहे हों, तो उसका वीडियो बना लें इससे फेक या डिफॉल्ट प्रोडक्ट मिलने पर एक्सचेंज कर पाना आसान होता है.
कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत
अगर आर ठगी के शिकार हो गए है तो सरकार की बनाइ गई इस https://consumerhelpline.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, साथ ही कंज्यूमर फोरम के नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं. बता दें कि यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, अच्छी बात ये है कि आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं.
कस्टमर केयर से करें बात
जिस भी प्लेटफार्म से शॉपिंग (shopping from platform) उसके कस्टमर केयर से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए आपको उस ऐप या वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा और भी हेल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी.
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