EPFO अकाउंट को लेकर अगर की यह गलती तो होगा बड़ा नुकसान, कर ले यह जरूरी काम

आपको पता है कि कंपनियां बदलने से आपके ईपीएफ अकाउंट भी अलग-अलग खोल दिए जाते हैं, जिन्हें आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर मर्ज करना होता है। यदि आप अकाउंट को मर्ज नहीं करते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बारे में अधिक जानें:

 

Saral Kisan : प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नौकरी बदलती रहती है। नौकरी बदलते समय कर्मचारी का नियोक्ता एक नया EPF अकाउंट बनाता है। हालाँकि, इसे खोलते समय केवल पूर्ववर्ती UAN नंबर का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि बहुत से कर्मचारियों को लगता है कि यूएन नंबर पुराना है, इसलिए उनका ईपीएफ अकाउंट एक ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता। 

ये हैं अकाउंट मर्ज न कराने के नुकसान -

अकाउंट मर्ज न कराने का पहला नुकसान तो ये है कि नया ईपीएफ अकांउट खुलने के कारण पुराने अकांउट में पड़ा हुआ आपका पैसा एक साथ नहीं दिखता है. इसके अलावा इन्हें मर्ज कराना टैक्स सेविंग के लिहाज से भी जरूरी है. दरअसल, जब आप किसी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो पांच साल की यह सीमा देखी जाती है. पांच साल के कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के बाद जमा राशि की निकासी पर टैक्‍स नहीं देना पड़ता है.

अगर आप अकाउंट मर्ज नहीं करवाते हैं तो आपकी हर कंपनी का ड्यूरेशन अलग-अलग काउंट होगा. ऐसे में अगर आप पीएफ का पैसा जब निकालेंगे तो आपको हर कंपनी का ड्यूरेशन के हिसाब से टीडीएस देना होगा. लेकिन अकाउंट मर्ज करवाने के बाद आपका एक्‍सपीरिएंस भी एक साथ काउंट होता है. उदाहरण से समझिए- मान लीजिए आपने तीन कंपनियों में 2-2 साल तक नौकरी की. ऐसे में आपके तीन ईपीएफ अकाउंट हो गए. अगर आप इस अकाउंट को मर्ज करवा लेते हैं तो आपका कुल 6 साल का एक्‍सपीरिएंस काउंट होगा. लेकिन मर्ज न कराने पर ये एक्‍सपीरिएंस 2-2 साल का अलग-अलग काउंट होगा.

अकाउंट मर्ज करवाने का तरीका -

सबसे पहले EPFO की मेंबर सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं.
Online Services सेक्‍शन के अंदर 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' को सेलेक्ट करें.
पर्सनल डीटेल्‍स और करंट एम्‍प्‍लॉयर के अकाउंट को वेरिफाई करें.
इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट खुल जाएगी.
यहां पर आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.
'Get OTP' पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे डालकर सबमिट करें.

आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. आपके करंट एम्प्लॉयर को इसे अप्रूव करना होगा. जिसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा. कुछ समय बाद आप अपना मर्जर स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

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