Ghaziabad में इन सोसाइटियोंं के सर्किल रेट में लगेगा हाउस टैक्स, गृहकर वसूली तेज

UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में अब हाउस टैक्स सर्किल रेट से लिया जाएगा। जिले की 75 सोसाइटियों के 6615 प्लाटों को लेकर बड़ी हाउस टैक्स लगाने का सर्विस शुरू हो गया है। सर्किल रेट से चार गुण ज्यादा देना होगा हाउस टैक्स। 

 

Uttar Pradseh News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोसाइटियों से अब सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाने का प्लान हैं। बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक की 75 सोसाइटियों के 6615 फ्लैट पर अब हाउस टैक्स सर्किल रेट से लगाया जाएगा। गाजियाबाद की अन्य सोसाइटियों के लिए भी सर्वे शुरू करवा दिया गया है। शहर में अब नए करदाताओं को डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। 

डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स 

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 50 सोसाइटी मौजूद है। इन्हें 50 सोसाइटी में कुल 26143 फ्लैट है। निगम की तरफ से 24 375 फ्लैटों पर कर निर्धारण कर दिया था लेकिन 1768 फ्लैट पर कर निर्धारण का काम नहीं हो सका था। उसे समय इन फ्लैटों में कोई लोग नहीं रह रहे थे। अब इन फ्लैटों में वर्तमान समय में लोगों ने यहां रहना शुरू कर दिया है। इन माय फॉल्ट्टों पर ए सिटी जोन डीएम सर की रेट से हाउस टैक्स लगाएगा। निगम की तरफ से नोटिस भी जारी किए जायेगें। 

सर्किल रेट से चार गुण ज्यादा देना होगा हाउस टैक्स

क्रॉसिंग रिपब्लिक 25 सोसायटी में 13493 फ्लैट है। विजयनगर जोन में अब तक 9640 फ्लैटों पर  कर निर्धारण दिया गया है। लेकिन 4847 फ्लैटों पर करन निर्धारण  का काम नहीं हुआ था। अब बाकी बचे इन फ्लैटों पर भी डीएम सर्किल जैसे हाउस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अब लोगों को डीएम सर की रेट के अनुसार हाउस टैक्स चार्ज ज्यादा चुकाना पड़ेगा। निगम की तरफ से समिति के अलावा अब शहर की कॉलोनी में भी नई संपत्ति पर डीएम सर्किल जैसे हाउस टैक्स लगाया जाएगा। सर्किल रेट से चार गुण ज्यादा देना होगा हाउस टैक्स। 

शहर की सभी सोसाइटी फ्लैट पर भी डीएम सर्किल जैसे हाउस टैक्स

राजनगर एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के अलावा, शहर की सभी सोसाइटी फ्लैट पर भी कर लगाया जाएगा, साथ ही एनएच-9 निगम भी। टैक्स फ्री फ्लैटों की सूची बनाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। लैंड क्राफ्ट गोल्फ लिंक्स और आदित्य वर्ल्ड सिटी पर टैक्स लग चुका है, लेकिन कुछ महीने से लोग नई फ्लैट में रह रहे हैं। डीएम सर्किल रेट से भी इन पर घर टैक्स लगाया जाएगा। निगम का दावा है कि इस साल सभी संस्थाओं को कर देंगे।

चार साल बाद टैक्स संशोधन

इस साल से सरकार नई संपत्ति पर टैक्स वसूलेगी, जिस पर डीएम सर्किल रेट लागू होगा। टैक्स संशोधन चार साल बाद पहले से टैक्स दे रहे करदाताओं पर लागू होगा। डीएम सर्किल रेट से भी उनसे टैक्स वसूला जाएगा।