High Court का सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में आया फैसला, पुरानी पेंशन योजना का अब मिलेगा लाभ

High Court -इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि चयनित सहायक अध्यापकों को नई पेंशन स्कीम (NPS) लागू होने से पहले जारी किए गए विज्ञापन के तहत पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

Saral Kisan News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयनित सहायक अध्यापकों को नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए वे नए पेंशन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

नंदलाल यादव सहित कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश पारित किया है। 2002 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1 के बाद, कोर्ट ने नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का आदेश दिया है। उसने कहा कि सहायक अध्यापकों को पहली अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त किया गया था, इसलिए वह पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। वे नए कार्यक्रम में शामिल हैं। इसे एक चुनौती दी गई।

याची के साथ चयनित और नियुक्त अन्य सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, लेकिन याची को नहीं. अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने यह तर्क दिया। नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले अन्य चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया गया था। विभाग की गलती से याचीगण को ज्वाइन नहीं कराया गया था।

2002 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। 29 नवंबर 2004 को साक्षात्कार हुआ था, और 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर नौकरी मिली। याचीगण को मिली जगह पर कालेज मैनेजमेंट ने शामिल नहीं किया।

बाद में बोर्ड की सलाह पर काशीराज महाविद्यालय इंटर कालेज, औराई संत रविदास नगर में शामिल हो गया। याची की नियुक्ति और ज्वाइनिंग 15 अप्रैल 2005 को नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद हुई, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था देने से मना कर दिया गया।

हाई कोर्ट ने नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्तियां किए जाने की राज्य सरकार की दलील को गलत बताया।

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