कम Cibil Score वालों को हाईकोर्ट की राहत, बैंक नहीं कर सकेंगे लोन देने से मना

High court news : किस भी तरह का लोन लेने के लिए आपका सीबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए क्योंकि सीबिल के आधार पर लोन दिया जाता है. इस केस में, हाई कोर्ट ने कम सीबिल स्कोर वालों को राहत दी है और बैंक को फटकार लगाया है कि वे लोन देने से मना नहीं कर सकते। 

 

Saral Kisan : केरल हाईकोर्ट ने कम CIBIL स्कोर पर एजुकेशन लोन नहीं देने पर बैंकों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि CIBIL स्कोर (Cibil score) के आधार पर किसी विद्यार्थी को स्कूल ऋण नहीं देना चाहिए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों से कहा है कि वे एजुकेशन लोन के लिए आवेदनों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।

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Kerala High Court ने एक विद्यार्थी की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि विद्यार्थी देश के निर्माता हैं। भविष्य में उन्हें देश का नेतृत्व करना है। सिर्फ सिबिल स्कोर कम होने पर एजुकेशन लोन नहीं दिया जाना चाहिए।

क्या मामला था?

याचिकाकर्ता छात्र ने दो शिक्षण अनुदान प्राप्त किए थे। 16667 अतिदेय था। बैंकों ने अतिरिक्त लोन दिया। जिससे याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम हुआ। छात्र ने हाईकोर्ट में अपील में कहा कि वह मुश्किल में पड़ जाएगा अगर उसे तुरंत धन नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि कम सिबिल स्कोर वाले छात्रों को शिक्षा के बाद लोन चुकाने की क्षमता का कर्ज दिया जाना चाहिए

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