Haryana Liquor Policy: हरियाणा में नई आबकारी नीति होगी लागू, गांव में खुलेंगे इतने ठेके, दारू लेने की समय सीमा तय 
 

Haryana Latest News : हरियाणा में नए मुख्यमंत्री आने के बाद आबकारी नीति को लेकर बदलाव हुआ है। भाई कैबिनेट ने आबकारी नीति को लेकर अब हरी झंडी दिखाई है। अब हरियाणा के गांव में इतने से ज्यादा ठेके नहीं खुल सकेंगे.

 

Haryana Liquor Policy : हरियाणा की नायाब सरकार ने आबकारी नीति को लेकर बाद अपडेट दिया है। प्रदेश की सैनी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब गांव मैं दो से अधिक शराब के ठेके नहीं खुल सकेंगे. आबकारी नीति 2024-25 को हरियाणा सरकार ने अब मंजूरी दे दिया है। हरियाणा के एनसीआर के शहर गुरुग्राम फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12:00 के बाद भी शराब की दुकान नहीं खुली रहेगी। प्रदेश सरकार ने इस बार करीब 12000 करोड रुपए अर्जित करने का अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। 

हरियाणा में अब तक लोगों की आबादी को देखते हुए शराब की दुकान खोली जाती थी। बता दे की 5000 लोगों पर शराब की एक दुकान अगर 10000 लोग हो तो दो शराब की दुकान, 10000 से ऊपर आबादी होने पर तीन ठेके खोले जा सकते थे। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 5000 से ऊपर आबादी होने पर सिर्फ दो ही ठेके खोले जाएंगे।

ट्रैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम मैं शामिल होगी विदेशी शराबी

गुरुग्राम (Gurugram Liquor) और फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में लाइसेंस की कीमतें अलग हैं, इसलिए यहां रात 12 बजे की समय सीमा नहीं है। 11 मई, 2025 तक नई नीति लागू होगी। प्रदेश में शराब ठेकों की संख्या में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन खुली बोली से नीलामी की जाएगी। पहले की तरह, ठेके 2400 ही रहेंगे। देश में शराब कोटा नहीं बढ़ा है।

हरियाणा में अब विदेशी शराबी ट्रैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम मैं शामिल होगी। कैबिनेट ने विवाद के चलते कांच की बोतलों में शराब बेचने के दोनों विकल्प जारी रखे हैं. प्रदेश में अब कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का प्रयोग किया जाएगा. 

CCTV से होंगी निगरानी 

हरियाणा में नई आबकारी नीति के चलते अब सरकार ने स्पष्ट रूप यह निर्देश दिया है 31 जुलाई तक शराब निर्माण वाली डिस्टलरी में फ्लो मीटर का होना अति जरूरी है. शराब बनाने वाला प्लांट पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से लैस होगा। शराब प्लांट पर तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए दारू की हर बोतल पर क्यू कोड जारी होगा। बता दें कि सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल विवाह के पास ही रहेगा.

ये होगा ठेके खुलने का टाइम टेबल 

गांवों में ठेके अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक खुलेंगे। ठेके नवंबर से मार्च तक 8 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी ठेके सुबह आठ बजे से आधी रात बारह बजे तक खुले रहेंगे। चुनाव आयोग ने एक्साइज पालिसी को इस शर्त पर लागू करने की अनुमति दी है कि किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। नए ठेकों के अधिग्रहण के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया भी 25 मई, मतदान के बाद शुरू होगी।