हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नहीं जाएगी नौकरी, अध्यादेश पर राज्यपाल की लगी मुहर

Haryana me sarkari naukari : हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण सौगात दी है. प्रदेश में अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी अब पक्की हो गई है. इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा गारंटी को लेकर नया अध्यादेश प्रदेश में पारित कर दिया गया है। 

 

Haryana News : हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देने वाला अध्यादेश प्रदेश में लागू कर दिया गया है. इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने बुधवार की रात को अंतिम मुहर लगा दी है. हरियाणा प्रदेश के 1.20 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचाने वाला है. प्रदेश में गेस्ट टीचर भी इस योजना में शामिल है. गेस्ट टीचरों को भी यह सुविधा मिलेगी. 

यह नया कानून हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 के नाम से जाना पहचाना जाएगा. इस नए सेवा सुरक्षा अध्यादेश के अनुसार अब सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारी रिटायरमेंट तक अपनी नौकरी कर सकेंगे. गेस्ट टीचरों को भी यह सुविधा मिलेगी. 

क्या कहता है नियम

हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम में लगे अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों पर पर लागू होगा.  इसमें कर्मचारियों की अधिकतम मासिक आय 50  हजार तक होनी है चाहिए. हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा निधि 2022 के द्वारा कर्मचारी लगा होना चाहिए. इसके तहत काम से कम सर्विस 5 वर्ष की होनी चाहिए. नौकरी करते समय स्वीकृत की गई छुट्टी इस अवधि में शामिल होगी. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वतंत्रता दिवस से पहली रात को इस अध्यादेश को स्वीकृति दी है. इस अदा देश में हरियाणा में  कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से लगे 1लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचाने वाला है.

अध्यादेश पर क्या कहा मुख्यमंत्री ने 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की नीति और व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। प्रदेश सरकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, वे तुरंत लागू होती हैं। इन कच्चे कर्मचारियों ने राज्य के अतिथि शिक्षकों की तरह विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में 58 वर्ष तक काम किया है। यह निर्णय पिछले गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिया गया था. कल एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार अब किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ 

जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए पांच साल हो गए हैं, वे पॉलिसी का लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक होगा। यही कारण है कि आठ साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से दस प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15% अधिक वेतन मिलेगा। अतिथि शिक्षक भी कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभों से लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार ने हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए सेवा नियम बनाकर उनकी नौकरी को 58 साल तक सुरक्षित कर दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरवरी 2019 में विधानसभा में एक्ट पारित कराया, जो अतिथि शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में नियुक्त हैं। उनका हर छह माह में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।