सोलर पैनल को लेकर सरकार का नया नियम जारी, अब इसके तहत करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से मेक-इन-इंडिया को मदद मिलेगी। सरकार पुरानी तकनीक या उपकरणों का समर्थन नहीं करेगी।
 

Saral Kisan : सरकार ने सोलर पैनल के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने घोषणा की है कि अगले तीन से चार वर्षों में केवल मेड इन इंडिया सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन से निर्मित सौर पैनल को मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) के तहत पंजीकृत किया जाएगा। रविवार को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने यह घोषणा की। भाषा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से इस विषय में एक पॉलिसी बनाने को कहा है।

सरकार एक या दो साल में कानून बनाएगी

खबर है कि सरकार ने एएलएमएम (Approved List of Models and Manufacturers) की शुरुआत करके घरेलू सौर पैनल बनाने का प्रोत्साहन दिया है। मंत्री ने कहा कि एलएमएम (ALMM) से कम दक्षता वाले मॉड्यूल निकाल दिए जाएंगे। उनका दावा था कि हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। हम केवल भारत में निर्मित मॉड्यूल की सुरक्षा करेंगे। हम एक या दो साल में ऐसी नीति लाएंगे। तब हम एक या दो वर्ष में नीति बनाएंगे कि वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन भी भारत में होने चाहिए।

मेक-इन-इंडिया को मिलेगा समर्थन: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से 'मेक-इन-इंडिया' का लक्ष्य पूरा होगा। अगले कुछ सालों में सरकार सोलर पैनलों (solar panels) के कलपुर्जों के आयात को प्रोत्साहित नहीं करेगी। उनका कहना था कि आप बाहर से सेल लाकर यहां उसे जमा करते हैं। फिर यह कहकर बेचते हैं कि यह भारत में बनाया गया है, जबकि इसकी 90% चीन में बनाई गई है यह अब नहीं होगा। अगले वर्ष मंत्रालय मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची की भी समीक्षा करेगा। R K Singh ने कहा कि सरकार भारत की जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी पुरानी तकनीक या उपकरण का उत्पादन करने की अनुमति नहीं देगी।

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