Gold Limit : घर में रख सकते हैं सिर्फ इतना सोना, नहीं तो आ जायेगा Income tax notice
Gold rules : आज हम आपको बताने जा रहे हैं की आपो घर में सिर्फ इतना सोना रख सकते हैं और अगर आपके पास सरकार की बताई लिमिट से ज्यादा Gold मिलता है तो आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
Gold Limit In House : दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहारी मौकों पर भारतीय सोना बहुत खरीदते हैं. यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है. लेकिन समय के साथ गोल्ड खरीदने और घर में रखने के नियमों (How much gold is allowed as per income tax) में भी बदलाव हुआ है. यदि आप भी सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए की आप कितना सोना घर में रख सकते हैं. लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर या नियमों की अनदेखी करने पर आपका गोल्ड जब्त हो सकता है.
आयकर नियम के अंतर्गत कितना रख सकते हैं घर में गोल्ड (How much gold is allowed as per income tax) ?
Central Board of Direct Taxes के नियम बताते हैं कि घर में कौन कितना गोल्ड रख सकते हैं. उन नियमों के अनुसार –
· शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं.
· गैर शादीशुदा महिला अपने घर में 250 ग्राम तक सोना ही रख सकती है.
· कोई भी पुरुष 100 ग्राम तक गोल्ड ही अपने पास रख सकती है.
यदि इस लिमिट से ज्यादा सोना आपके पास है तो आपको इसका जवाब देना होगा कि कहाँ से आया.
टैक्स का नियम
यदि आपने घोषित आय या कृषि से हुई आय से सोना ख़रीदा है तो उस पर आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. यदि आपने छोटी-छोटी बचत यानी घर के खर्च से बचाए पैसों से सोना ख़रीदा है तो भी टैक्स नहीं देना होगा. ऐसे ही विरासत में मिले सोने पर भी टैक्स नहीं लगता. हालांकि विरासत के मामले में आपको यह बताना होता है कि सोना कहां से आया.
गोल्ड बेचने पर भी भरना होता है टैक्स
आप अपने घर में सोना रखते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अपने पास रखा हुआ सोना बेचने पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. यदि आप लॉन्ग टर्म यानि तीन साल तक रखने के बाद गोल्ड बेचते हैं तो उस पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करना होता है. तीन साल से कम समय में ही यदि आप गोल्ड बेच देते हैं तो उसे आपकी कुल करयोग्य आय में जोड़ देते हैं.
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